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‘मुस्लिमों के ‘मालिकाना हक’ से ऊपर है हिन्दुओं का मौलिक अधिकार, नवम्बर में हमारे पक्ष में फैसला’

“मैं यह लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि हम जीतेंगे। विवादित स्थल पर नमाज अदा करके कोई मेरा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। जब नवंबर में कोर्ट का फैसला आएगा, तो लोग जश्न मनाना शुरू कर देंगे।”

बीजेपी राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार (सितंबर 15, 2019) को अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में कहा कि हिंदुओं के मौलिक अधिकार मुस्लिमों के संपत्ति के अधिकार से ऊपर है। वह अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या पहुँचे थे। 

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, “भगवान राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर है उसे हटाया नहीं जा सकता। हिंदुओं को पूजा करने का मौलिक अधिकार मुस्लिमों के संपत्ति के अधिकार से ऊपर है। जब भी दोनों के बीच कोई विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौलित अधिकारों के पक्ष में फैसला सुनाता है। मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर में हमारे पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा।”

स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नवंबर में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि विवादित जगह पर राम मंदिर बनाया जाएगा। स्वामी ने आगे कहा, “मैं यह लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि हम जीतेंगे। विवादित स्थल पर नमाज अदा करके कोई मेरा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। जब नवंबर में कोर्ट का फैसला आएगा, तो लोग जश्न मनाना शुरू कर देंगे।”

बता दें कि, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवादित मामले में हर दिन सुनवाई कर रही है। इस साल के अंत में फैसला आने की संभावना है। 6 दिसंबर 1992 को इस स्थान पर बनाए गए 16वीं सदी के बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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