Thursday, March 28, 2024
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जिनकी आत्महत्या केस में अर्णब को जेल, उनकी पत्नी व उद्धव ठाकरे की बीवी के बीच करोड़ों का जमीन सौदा: BJP नेता

"उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मनीषा रविंद्र वायकर के साथ मिलकर दिवंगत अन्वय नाइक और अक्षिता नाइक से 2.20 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। क्या यह अर्णब गोस्वामी को फँसाने की वजह हो सकती है?"

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी के विवाद के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल भाजपा नेता ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार का स्वर्गीय अन्वय नाइक के परिवार के साथ भूमि के लेनदेन का मामला था। सोमैया ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जो ठाकरे और नाइक परिवार के बीच हुए जमीन के सौदे को साबित करते हैं।

सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट में मौजूद मुरुद रायगढ़ के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार उद्धव ठाकरे की पत्नी का स्वर्गीय अन्वय नाइक के परिवार के साथ भूमि का लेनदेन हुआ था। इस मामले में उन्होंने संबंधित दस्तावेज एसपी और कलेक्टर को भेज दिए हैं।

भाजपा नेता व सांसद किरीट सोमैया ने यह सारी जानकारी ट्विटर के माध्यम से साझा की है। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मनीषा रविंद्र वायकर के साथ मिलकर दिवंगत अन्वय नाइक और अक्षिता नाइक से मार्च 2014 में 2.20 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थीं। बता दें कि अक्षिता नाइक स्वर्गीय अन्वय नाइक की पत्नी हैं।

यही नहीं, किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए यह भी पूछा कि क्या यह रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को फँसाने की वजह भी हो सकती है? साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए उन्हें जमीन सौदे से संबंधित बताया।

उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, “मैंने इन सभी दस्तावेजों की जाँच पड़ताल कर इसे कलेक्टर और एसपी को भेज दिया है।” उन्होंने बताया कि यह जानकारी उन्हें महाराष्ट्र सरकार की भूमि रिकॉर्ड के जरिए मिली है।

बहरहाल, बीजेपी नेता द्वारा किए गए इस खुलासे को उस संदर्भ को फिर से देखना अनिवार्य है, जिसके आधार पर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था।

अर्णब की गिरफ्तारी

गौरतलब है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को चार नवंबर की सुबह उनके घर से पुलिस ने बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया था। अर्णब को दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया, जो पहले ही बंद हो गया था। गिरफ्तारी के दौरान मुंबई पुलिस ने अर्णब के अलावा उसके परिजनों से भी बद्तमीजी की थी।

गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ पर पुलिस कस्टडी की माँग की गई थी, हालाँकि कोर्ट ने पुलिस कस्टडी देने से इनकार कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि यह मामला एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की मृत्यु से संबंधित है, जिन्होंने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि अर्णब गोस्वामी ने उनको 83 लाख का बकाया राशि नहीं दिया था।

अन्वय नाइक और उनकी माँ कुमुद अपने अलीबाग फार्महाउस में मृत पाए गए। सुसाइड नोट में दो अन्य लोगों के नाम भी थे, जिनका नाम फ़िरोज़ शेख और नितेश सारदा था। इन पर भी 4 करोड़ और 55 लाख नहीं देने का आरोप था। वहीं अप्रैल 2019 में मामला बंद कर दिया गया था लेकिन राज्य सरकार के कथित प्रतिशोध की भावना के चलते इसे दोबारा से खोला गया है।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस समय अन्वय नाइक आत्महत्या मामले की जाँच कर रहे अधिकारियों को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी, नितेश सारदा और फ़िरोज़ शेख के बीच कोई संबंध नहीं मिला था। हत्या के लिए उकसाने वाला मामले में पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस ने इसे खारिज कर दिया था। साथ ही मामले की जाँच कर रही रायगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2019 में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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