Thursday, October 31, 2024
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लोकसभा चुनाव के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम जमानत पर करेंगे विचार: 7 मई को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार हो कर आने के लिए कहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। जमानत दे दी जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी सूचना दे दी है कि 7 मई को इस मामले में वो सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये मामला लंबा चलता है, तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार हो कर आने के लिए कहा है। मंगलवार (7 अप्रैल 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला लंबा चलेगा, लिहाजा आम चुनाव के मद्देनजर हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए छोड़े जाने पर विचार करेंगे। उनको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपने मुवक्किल ईडी से जमानत की शर्तों पर निर्देश लेकर आएँ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या केजरीवाल अभी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर ईडी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। बता दें कि बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने राजू को टोका और कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मेटेरियल क्या हैं जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं? इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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