उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से मुस्लिम समुदाय के आरोपितों द्वारा हिन्दू महिलाओं के उत्पीड़न के 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। यहाँ एक मस्जिद के मौलवी ने झाड़-फूँक करवाने आई हिन्दू महिला से अश्लील बातें शुरू कर दीं। जब महिला और उसके पति ने मौलवी आलमगीर से विरोध जताया तो उसने पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी है। वहीं दूसरे मामले में वसीम अहमद ने स्कूल जा रही एक दलित छात्रा से अश्लील हरकतें की हैं। विरोध करने पर पीड़िता को जातिसूचक शब्द बोले गए और मार डालने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।
पहला मामला महराजगंज जिले के थानाक्षेत्र भिटौती का है। यहाँ सोमवार (19 अगस्त 2024) को एक हिन्दू महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। इस शादी से उसे 2 बच्चे हुए। कुछ दिन पहले पीड़िता की तबियत खराब हो गई थी, जिसका इलाज चल रहा था। इस बीच किसी ने पीड़िता को भिटौली की मस्जिद में रहने वाले मौलवी आलमगीर से झाड़-फूँक करवाने की सलाह दी। इस सलाह पर अमल कर के पीड़िता ने मौलवी से बातचीत शुरू कर दी।
आरोप है कि थोड़े ही दिन की बातचीत में मौलवी पीड़िता से गंदी-गंदी बातें करने लगा। महिला ने इसकी जानकारी अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों को दी। पीड़िता का पति मस्जिद जाकर मौलवी को ऐसा करने से मना किया। हालाँकि मौलवी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे उसने पीड़िता के पति को गालियाँ बकीं और भगा दिया। इसके बाद मौलवी आलमगीर पीड़िता को वीडियो कॉल कर के अश्लील हरकतें करने का दबाव बना रहा है। मना करने पर वह महिला और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी भी देने लगा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस से गुहार लगाते हुए आलमगीर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की माँग की है। पुलिस ने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मौलवी आलमगीर को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है। आलमगीर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78, 351 (2) और 352 के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई व जाँच कर रही है। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है।
दलित छात्रा से वसीम की छेड़खानी
दूसरा मामला भी महराजगंज के थानाक्षेत्र भिटौली का ही है। यहाँ शनिवार (23 अगस्त 2024) को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि गुरुवार (20 अगस्त) को उनकी 18 वर्षीया बेटी अपने स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में गाँव के ही वसीम अहमद ने पीड़िता को रोक लिया। उसने छात्रा की कमर में हाथ डाला और छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने इस हरकत का विरोध किया तो वसीम अहमद आग बबूला होकर उसे गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा।
शिकायत के मुताबिक वसीम अहमद ने पीड़िता से कहा, “चमा$न साल!, यदि किसी से बताया तो तुझे जान से मार डालूँगा।” जैसे-तैसे पीड़िता वसीम से बच कर घर आई और परिजनों को सारी जानकारी दी। पीड़िता की माँ से आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है।
इस शिकायत पर पुलिस ने वसीम अहमद को नामजद करते हुए केस दर्ज किया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 126 (2), 352 और 351 (2) के साथ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस इस मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है।