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AIMIM कार्यकर्ता शकील खान महीनों से कर रहा था पीछा, गैंगरेप की धमकी देता था: हैदराबाद की नाबालिग दलित पीड़िता

"शकील मुझे कई बार सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दे चुका है। उसने ज़बरदस्ती अपना फोन नंबर भी मुझे दिया था। वह कहता था यदि मैं उसे फोन नहीं करूँगी तो वह अपने मित्रों को मेरा बलात्कार करने को कहेगा।"

हैदराबाद की नाबालिग दलित रेप पीड़िता ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपित AIMIM कार्यकर्ता शकील खान महीनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे गैंगरेप की धमकी देता था।

मामला सामने आने के बाद हैदराबाद की चदरघाट पुलिस ने शकील को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। शकील मलकपेट से पार्टी विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का करीबी बताया जाता है।

स्वराज्य की खबर के मुताबिक पीड़ित नाबालिग दलित लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शकील आए दिन उसका रास्ता रोकता था। शकील की यह हरकत महीनों से जारी थी। लड़की के मुताबिक शकील विवाहित होने के बाद भी उससे यौन संबंध बनाने की माँग कर रहा था। इतना ही नहीं वह लगातार अपने दोस्तों से सामूहिक दुष्कर्म कराने की भी धमकी देता था।

पीड़िता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, “शकील मुझे कई बार सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दे चुका है। उसने ज़बरदस्ती अपना फोन नंबर भी मुझे दिया था। वह कहता था यदि मैं उसे फोन नहीं करूँगी तो वह अपने मित्रों को मेरा बलात्कार करने को कहेगा।”

पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने अपने परिवार को यह बात कभी नहीं बताई, क्योंकि उसके दादा-दादी वृद्ध व बीमार हैं। वह उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। पीड़ित लड़की के माता-पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपने दादा-दादी के साथ कमल नगर में रहती है। लड़की घरों में काम करती है, जबकि उसका भाई ऑटो रिक्शा चलाता है।

यहाँ रहने वाले कई हिंदू परिवारों की तरह वे भी मडिगा जाति के हैं जो कि एक अनुसूचित जाति है। अधिकांश परिवार गरीब हैं। आरोपित का मकान पीड़िता की बस्ती से आधा किलोमीटर दूर है। लड़की के भाई के मुताबिक शकील की दो पत्नियाँ और बच्चे भी हैं।

गौरतलब है कि हैदराबाद के चदरघाट (Chaderghat) पुलिस ने एआईएमआईएम ( AIMIM) कार्यकर्ता शकील खान (Shakeel Khan) को नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार के आरोप में 6 मई को गिरफ्तार कर लिया था। शकील के खिलाफ IPC की धारा 376 (बलात्कार), POCSO अधिनियम और SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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