Saturday, April 27, 2024
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AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल जेल की सजा सुना अदालत ने दी बेल, एम्स में सुरक्षाकर्मियों से की थी मारपीट

एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 2016 में सोमनाथ भारती पर सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाते हुए हौज ख़ास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती पर दंगे भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था।

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडेय ने 2016 में दर्ज किए गए इस मामले के 4 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया है। आप विधायक पर एम्स के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट का आरोप था। 

अदालत ने भारती को दो साल जेल की सजा सुनाई। हालॉंकि बाद में उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी गई कि वे फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करना चाहते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सोमनाथ भारती को आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का दोषी पाया गया है। अदालत ने इस मामले में आरोपित बनाए गए चार अन्य लोगों जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडेय और संदीप उर्फ़ सोनू को बरी कर दिया। 

एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 2016 में सोमनाथ भारती पर सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाते हुए हौज ख़ास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती पर दंगे भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। 

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक को रायबरेली जाते हुए गिरफ्तार किया था। इस दौरान सोमनाथ भारती ने तैश में आकर पुलिसकर्मियों से बहस शुरू कर दी थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने आप विधायक पर काली स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री आदित्यानाथ को सरेआम धमकी देना शुरू कर दिया। 

स्याही मुँह पर फेंके जाने से पहले की एक वीडियो में आप विधायक कहते हैं, “और आपकी वर्दी उतरवाएँगे हम। हम पहचान रहे हैं आपको। जो-जो आज बद्तमीजी कर रहा है मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊँगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से।” आगे पुलिस उनसे रुकने को कहती है, जवाब में वह कहते हैं, “किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है। हम कोई अनपढ़ मंत्री हैं?”

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नफ़रत भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा था, “इस तरह के हमले से कुछ नहीं होगा। योगी की मौत निश्चित है! तुम लोगों ने एक हमलावर को भागने में मदद की है। तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है। योगी से जाकर कह दो इस तरह के हमलों से कुछ हासिल नहीं होगा।” पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के आरोप में सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।   

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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