Saturday, December 21, 2024
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जापान में महिला को शादीशुदा महिला से संबंध बनाना पड़ा महँगा, पीड़ित पति को देने होंगे 1.10 लाख येन: कोर्ट का आदेश

39 वर्षीय पति ने 37 वर्षीय महिला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि उसने उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए थे। वह उसकी पत्नी के साथ रिश्ते में थी। पति के मुताबिक दोषी महिला उसकी पत्नी से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिली थी।

जापान की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला को शादीशुदा महिला के साथ यौन संबंध बनाने का दोषी मानते हुए जुर्माना देने का आदेश दिया है। टोक्यो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने 16 फरवरी को अपना फैसला सुनाते कहा कि दोषी महिला को दूसरी महिला के पीड़ित पति को 1 लाख 10 हजार येन (70,000 रुपए) का जुर्माना देना होगा।

बताया जा रहा है कि 39 वर्षीय पति ने 37 वर्षीय महिला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि उसने उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए थे। वह उसकी पत्नी के साथ रिश्ते में थी। पति के मुताबिक दोषी महिला उसकी पत्नी से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिली थी।

वहीं, आरोपित महिला ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसके कारण उन दोनों की शादी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई बेवफाई हुई। लेकिन कोर्ट ने महिला को यह कहते हुए पीड़ित पति को मुआवजा देने का आदेश दिया कि उसके इस कार्य से शांति भंग हुई है, इसमें बेवफाई का कारण नहीं बनता है।

इस मामले पर टोक्यो कोर्ट ने यह भी कहा था, “समलैंगिक युगल भी दो लोगों के बीच एक समझौता है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रिश्ता भी निष्ठा के लिए उसी तरह के दायित्वों का निर्वहन करता है जो विपरीत लिंग के रिश्ते के लिए जरूरी होता है। यह एक वैसा ही रिश्ता था जैसे कि एक महिला और पुरुष एक साथ वैवाहिक जोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए साथ आते हैं।”

बता दें कि जापान में कुछ समय पहले देश की एक जिला अदालत ने समलैंगिक विवाह को अंसवैधानिक बताते हुए समलैंगिक युगल को शादी की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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