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गुजरात की 15 साल की लड़की का UP में धर्मांतरण: नाम मिला- मासूम बेगम, सलीम से निकाह; 3 गिरफ्तार

"सलीम भरूच में मजदूर है। लड़की के पिता की कैंटीन का रेगुलर कस्टमर था। सलीम झूठ बोलकर पिता बेटी को फिरोजाबाद ले आया। यहाँ अपने पिता अब्दुल गफ्फार और जीजा के साथ मिलकर लड़की पर इस्लाम कबूलने और निकाह करने का दवाब डाला।"

उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद पुलिस ने रविवार (27 जून 2021) को 15 साल की एक लड़की से रेप और धर्मांतरण के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता गुजरात की रहने वाली है। आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने लड़की की भी बरामदगी कर ली है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र का सलीम गुजरात के भरूच स्थित एक फैक्टरी में काम करता है। फैक्टरी के पास ही पीड़िता के पिता का कैंटीन था, जहाँ वह आता-जाता रहता था। पीड़िता का इलाज कराने का झाँसा देकर वह बाप-बेटी को 6 जून को फिरोजाबाद ले आया और अपने घर पर ही उनको रखा।

दो दिन बाद लड़की लापता हो गई। उसकी कोई खबर नहीं मिलने पर पिता गुजरात लौट गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद वे लौटकर दोबारा आए और फिरोजाबाद पुलिस को घटना के बारे में बताया।

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 वर्षीय सलीम, उसके पिता अब्दुल गफ्फार और उसके जीजा रहमान को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। तीनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्मान्तरण कानून समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पिता और बहनोई के साथ मिलकर उसने नाबालिग लड़की का धर्मान्तरण कराया। उसे नया नाम मासूम बेगम दिया। निकाह कर लिया।

एसएसपी अशोक कुमार ने बताया, “आरोपित सलीम भरूच में मजदूर के तौर पर काम करता है और लड़की के पिता की कैंटीन का रेगुलर कस्टमर था। इसी दौरान उसकी मुलाकात लड़की से हुई। सलीम लड़की से झूठ बोलकर उसे फिरोजाबाद अपने रिश्तेदार के यहाँ ले आया। यहाँ अपने पिता अब्दुल गफ्फार और जीजा के साथ मिलकर लड़की पर इस्लाम कबूलने और निकाह करने का दवाब डाला।” लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उससे निकाह करने के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 (अपहरण की सजा), 366 (अपहरण व महिला को शादी के मजबूर करना), 368 (अवैध तरीके से बंधक बनाना), 376 (रेप) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपितों के खिलाफ POCSO एक्ट के सेक्सन 3/4 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मान्तरण कानून -2020 के सेक्सन 3/5(1) के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले में एसएचओ अनूप कुमार तिवारी ने कहा, “विक्टिम ने अपने बयान में जबरन धर्मान्तरण और यौन शोषण को कन्फर्म किया है। उसे मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया है। जल्द ही पीड़ित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम इस मामले की जाँच कर रहे हैं कि कहीं तीनों आरोपित किसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं हैं।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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