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केरल में महिला ने दिखाई दरिंदगी: कुत्ते के 7 पप्पी और उनकी माँ को लगाई आग, देखें वीडियो

"वर्तमान कानून के अनुसार, किसी जानवर को पीटना, लात मारना, प्रताड़ित करना, भूख से मारना, ओवरलोड करना, ओवरराइड करना और काटना सहित पशु क्रूरता के किसी भी कार्य में 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।"

केरल में मदर डॉग और उसके सात पिल्लों को आग के हवाले कर देने का जघन्य मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात को एर्नाकुलम जिले के परवूर के पास मंजली की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस जघन्य कृत्य को दो महिलाओं ने अंजाम दिया। घटना में जहाँ जलने के जख्म के कारण कुत्ते के 7 बच्चों की मौत हो गई है वहीं मदर डॉग जले के निशान के साथ भागने में सफल रही।

इस मामले के एक NGO के संज्ञान में आने के बाद FIR दर्ज करवाई गई थी। दोनों महिलाओं में टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक नाम मैरी बताया जा रहा है जो करुमल्लूर पंचायत के वार्ड नंबर तीन की, मंजलि डायमंड मुक्कु की निवासी बताई जा रही है।

हालाँकि अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि दोनों महिलाओं ने कुत्ते की माँ और उनके पप्पी को आग क्यों लगाया लेकिन शुरुआती रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि मदर डॉग ने महिलाओं के परिसर में ही पप्पी को जन्म दिया था और तब से अपने बच्चों के साथ वहीं रह रही थी। दोनों महिलाओं ने डर और उनके पीछा करने से परेशान होकर कुत्ते की माँ और पिल्लों को आग लगा दी थी।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें महिलाओं को आग लगाते देखा जा सकता है। एक एनजीओ, दया एनिमल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, मदर डॉग को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वह जीवित है।

दया NGO के एक प्रवक्ता अश्विनी के अनुसार, “हमें इस भीषण घटना के बारे में शनिवार रात कुछ स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किया गया था। रविवार को, हमने मदर डॉग की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम उसे नहीं ढूंढ पाई। सोमवार को भी, हमारी टीम मौके पर गई और उसका पता लगाने में सफल रही। फिलहाल, मदर डॉग के कान, गर्दन और पीठ पर चोट के निशान हैं। हम उसकी देखरेख कर रहे हैं और उसे चिकित्सा दी जा रही है।”

रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने पुलिस को बताया है कि वे कुत्ते की माँ को डराना चाहती थीं और मारे गए सात बच्चों को दफना दिया गया है। NGO के प्रवक्ता ने बताया कि लोग इस तरह के जघन्य कृत्यों को इसलिए भी अंजाम दे रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे मामूली जुर्माना देकर बच सकते हैं।

वर्तमान कानून के अनुसार, किसी जानवर को पीटना, लात मारना, प्रताड़ित करना, भूख से मारना, ओवरलोड करना, ओवरराइड करना और काटना सहित पशु क्रूरता के किसी भी कार्य में 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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