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भोपाल के छोला इलाके में खंडित मिला शिवलिंग: आक्रोशित हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, कार्रवाई की माँग, CCTV खंगाल रही पुलिस

भोपाल के हनुमानगंज थाने के पास छोला रोड पर वीर सावरकर चौक पर पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को रात में कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मारकर तोड़ दिया।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ अज्ञात लोगों ने शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित कर दिया। घटना हनुमानगंज थाना क्षेत्र के छोला इलाके की है। इस घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह शिवभक्त पूजा करने मंदिर पहुँचे तो उन्हें जैसे ही जानकारी हुई बात पूरे इलाके में फैल गई। जहाँ इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है वहीं शिवलिंग तोड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल के हनुमानगंज थाने के पास छोला रोड पर वीर सावरकर चौक पर पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को रात में कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। बुधवार (3 अगस्त, 2022) की सुबह जब लोग पूजा करने शिव मंदिर पहुँचे तो उनके सामने टूटा शिवलिंग था। इसे लेकर क्षेत्र के रहवासियों में आक्रोश है।”

वहीं इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है, “जब सुबह जब मैं घूमने जा रहा था, तो शिव मंदिर में शिवलिंग टूटी हुई दिखाई दी। जब मैंने करीब जाकर देखा, तो शिवलिंग टूटी हुई पड़ी थी और बगल में पत्थर पड़ा था। इसकी जानकारी मैंने तुरंत इलाके के लोगों को दी और फिर पुलिस को बताया। लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, तो वे सभी यहाँ पर इकट्ठे हो गए और इलाके में इस घटना के बाद से आक्रोश फैल गया।”

बता दें कि शिव मंदिर में शिवलिंग के खंडित किए जाने की जानकारी जैसे ही हिन्दू संगठनों को हुई तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि के पदाधिकारी मंदिर पहुँचकर, मंदिर के सामने बैठकर नारेबाजी की। उन्होंने अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार करने की माँग की। वहीं भड़के लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम भी किया।

गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हनुमानगंज पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुँचाना या उसे अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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