जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने निरस्त कर दिया है। संसद के दोनों सदन से इस संबंध में पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, “संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त 2019 से खंड 1 को छोड़कर उक्त अनुच्छेद के खंड लागू नहीं होंगे।’’
President Ram Nath Kovind notifies the Article 370 gazette, revoking the special status to Jammu and Kashmir. The resolution to revoke Article 370 was passed by Lok Sabha yesterday, a day after it was passed by the Rajya Sabha pic.twitter.com/KJUKnEg9G2
— ANI (@ANI) August 7, 2019
भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाँटने का प्रस्ताव पेश किया था। उसी दिन यह राज्यसभा में पारित हो गया था। अगले दिन लोकसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी थी।
यह अधिसूचना 6 अगस्त से लागू मानी जाएगी। 6 अगस्त को ही निचले सदन लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पास किया था।