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‘मैं बंदर हूँ, गधा हूँ…इस्तीफा ले लो’ : कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस पर भड़के SP विधायक इरफान, बीवी अदालत के बाहर फूट-फूट कर रोई

इरफान सोलंकी ने कहा, "पुलिस वाले धक्का मारते रहते हैं। हम विधायक हैं या अपराधी या आतंकवादी...हम आदमी हैं कि जानवर हैं। बंदर हो गए हैं हम, गधे हो गए हैं। इनको इस्तीफा लेना है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ये मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं?"

समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को पेशी के लिए महाराज गंज जेल से कानपुर लाया गया था। जहाँ वह पुलिसकर्मियों पर भड़क गए। उन्होंने कहा है कि वह जानवर, गधा या बंदर नहीं हैं जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। वहीं, इरफान की पत्नी नसीम कोर्ट के बाहर रोती हुई नजर आई। नसीम का कहना था कि योगी सरकार उस पर दया नहीं दिखा रही।

दरअसल, पुलिस इरफान सोलंकी को लेकर जा रही थी। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हो गई। इससे वह भड़क गए। उन्होंने कहा, “पुलिस वाले धक्का मारते रहते हैं। हम विधायक हैं या अपराधी या आतंकवादी। तुम लोग (मीडिया) इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं चलाते। पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं ये क्यों नहीं दिखाते तुम लोग। विधायक हैं हम की क्या हैं? धक्का मारते हैं। हम आदमी हैं कि जानवर हैं। बंदर हो गए हैं हम, गधे हो गए हैं। इनको इस्तीफा लेना है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ये मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं?”

वहीं, इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी कोर्ट के बाहर रोती हुई नजर आई। नसीम का कहना था कि सरकार ने उन्हें परेशान कर रखा है। महाराजगंज जेल में ठीक से मुलाकात नहीं हो रही, छोटी सी जाली से मुलाकात करवाते हैं। कानपुर कोर्ट में 5 मिनट की भी मुलाकात नहीं हो पाती। क्या वह इरफान सोलंकी को त्याग दें, या फिर मरा हुआ समझ लें? रमजान आ रहे हैं, उनकी परेशानी योगी को नहीं दिखती क्या?

नसीम ने आगे कहा है कि एक महिला ने झूठा आरोप लगाया, उसकी सुनवाई हो रही है। वह रो रहीं हैं लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। सरकार और पुलिस दोनों उनके पीछे पड़ी हुई है। नसीम ने यह भी कहा है, “हमें और इरफान को माफ कर दिया जाए। बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्जाम हैं। हम बच्चों के एग्जाम दिलवाएँ या कोर्ट में आएँ।”

बता दें कि जाजमऊ आगजनी मामले में आरोप तय होने के बाद इरफान की पहली बार कोर्ट में पेशी हुई। इरफान के अलावा रिजवान, मोहम्मद, शरीफ शौकत अली और इसराइल आटे वाला भी इस मामले में आरोपित हैं। सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वहीं, इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी की रंगदारी मामले में भी जिला जज की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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