बिहार के एक युवक ने नेपाल में अपना प्राइवेट पार्ट काट डाला। बताया जाता है कि निकाह में देरी की वजह से उसने ऐसा किया है। उसकी पहचान इरफान शेख के तौर पर हुई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि दुपट्टा खींचना, हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना POCSO अधिनियम के तहत 'यौन हमला' या 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा में नहीं आता है।