Tuesday, November 5, 2024
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महाराष्ट्र के बीड में शादीशुदा नाबालिग के साथ 400 लोगों ने किया रेप, घटना में पुलिसकर्मी भी शामिल, पीड़िता 2 माह की है गर्भवती

इससे पहले मुंबई के ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में 33 लोगों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था। उसने कहा था कि 29 जनवरी से 22 सितंबर के बीच उसके साथ ये घटना हुई है। उस घटना का वीडियो भी आरोपितों ने बना लिया था।

महाराष्ट्र के बीड जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की का 6 महीने के दौरान एक पुलिसवाले समेत 400 लोगों ने रेप किया। इससे वह गर्भवती भी हो गई। उसके पेट में दो महीने का बच्चा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना बीड जिले अंबाजोगाई की है। पीड़िता नाबालिग है और उसके पिता मजदूरी कर किसी तरह परिवार का करते हैं। 2 साल पहले पीड़िता की माँ का निधन हो गया थआ। उसके बाद पिता ने पीड़िता की शादी कर दी, लेकिन ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उसके ससुर ने ही उसके साथ गंदी हरकत की। इसके बाद पीड़िता अपने पिता के घर लौट आई। शादी के बाद वह तकरीबन साल भर अपने ससुराल रही।

पिता के घर आने के बाद वह नौकरी ढूँढने लगी। इस सिलसिले में वह अंबाजोगई शहर गई, जहाँ के एक ऐकेडमी में उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। इन लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 100 और लोगों ने उसके साथ रेप किया। इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। इस तरह करीब 6 महीने में लगभग 400 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

फिलहाल पीड़िता बाल कल्याण समिति की देखरेख में है। समिति की निगरानी में उसका गर्भ गिराने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि वह बच्चे को जन्म देने से बच सके। पीड़िता ने समिति के सामने अपने साथ हुए इस घटना का विवरण दिया। उसने बताया कि जब रेप की शिकायत लेकर वह अंबाजोगाई शहर के पुलिस थाने में गई तो उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। वहीं, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले ने मदद के नाम पर उसे एक लॉज में लेकर गया और उसका बलात्कार किया। इस प्रकरण में पुलिसकर्मी के शामिल होने की खबर के बाद सवाल उठने लगे। इसके बाद बीड के पुलिस अधीक्षक आर राजा ने मामले की जाँच का आदेश दिया है। 

ऐसे हुआ खुलासा

इससे पहले मुंबई के ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में 33 लोगों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था। उसने कहा था कि 29 जनवरी से 22 सितंबर के बीच उसके साथ ये घटना हुई है। उस घटना का वीडियो भी आरोपितों ने बना लिया था। इस मामले में वीडियो के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप किया गया। इस केस में आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (N), 376 (3), 376 (D) (A) और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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