Homeदेश-समाजआगरा में नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, आरोपित अस्लान गिरफ्तार: पीड़िता...

आगरा में नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, आरोपित अस्लान गिरफ्तार: पीड़िता के परिवार को आरोपित के परिजनों ने धमकाया, पुलिस ने दर्ज की FIR

आगरा में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपित अस्लान पर BNS की धारा 115(2), 351(3), 74, 64(1), 333 और POCSO की धारा 3 व 4 के तहत FIR दर्ज की गई।

आगरा के ट्रांस यमुना इलाके में संजीवनगर कॉलोनी में शुक्रवार (4 जुलाई 2025) की सुबह एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। तीन युवक जबरन लड़की के घर में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

लड़की के पिता को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो फौरन घर पहुँचे और एक आरोपित अस्लान को पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और अस्लान को गिरफ्तार कर लिया।

पूरा मामला क्या है

ये घटना 4 जुलाई 2025 की सुबह करीब 8 बजे की है। पीड़िता के पिता एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे। उनकी पत्नी, बेटा और 16 साल की बेटी उससे पहले घर लौट आए थे। लड़की घर के बाहर वाले कमरे में काम कर रही थी, जबकि उसकी माँ अंदर के कमरे में आराम कर रही थी।

इसी दौरान इस्लामनगर, टेढ़ी बगिया के रहने वाले अस्लान पुत्र इकबाल अपने दो साथियों के साथ जबरन घर में घुस आया। अस्लान ने लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू की। जब लड़की ने विरोध किया, तो तीनों ने उसे पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। लड़की ने जोर-जोर से चीखना शुरू कर दिया।

लड़की की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़कर आई। तभी पीड़िता का पिता भी घर पहुँच गया। उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर अस्लान को पकड़ लिया, लेकिन बाकी दो युवक भाग निकले। परिवार ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया।

पुलिस मौके पर पहुँची और अस्लान को गिरफ्तार कर थाने ले गई। लड़की के पिता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जाँच कराई, जिसमें उसके हाथों और शरीर पर चोट के निशान पाए गए।

पुलिस ने अस्लान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (जानलेवा हमले की कोशिश), धारा 351(3) (महिला के साथ अभद्र व्यवहार), धारा 74 (बलात्कार), धारा 64(1) (जबरन घर में घुसना) और धारा 333 (साजिश और अपराध में भागीदारी) के तहत मामला दर्ज किया।

चूँकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए अस्लान के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत भी केस दर्ज किया गया, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि बाकी दो फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पीड़िता के परिवार ने बताया कि घटना के बाद अस्लान के परिवार वालों ने उन पर समझौता करने का दबाव बनाया और केस न करने की धमकी दी।

पीड़िता के परिवार का बयान

पीड़िता के पिता ने ऑपइंडिया से बातचीत में बताया, “मेरी बेटी घर के आगे वाले कमरे में अकेली थी। अचानक तीन लड़के घर में घुस आए। अस्लान ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और बाकी दोनों भी उसे परेशान कर रहे थे। अगर मैं समय पर घर न पहुँचता, तो कुछ भी हो सकता था। हमें न्याय चाहिए।” इस घटना से जुड़ी FIR की कॉपी ऑपइंडिया के पास मौजूद है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

विवेकानंद मिश्र
विवेकानंद मिश्र
एक पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर। राजनीति, संस्कृति, समाज से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध।

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

दिलजीत दोसांझ की ‘सतलुज’ पर फैलाया जा रहा ‘अर्धसत्य’: इसे कानूनी वजहों से ZEE5 ने हटाया, सरकार ने नहीं लगाया कोई बैन; जानिए पूरा...

सतलुज पर सरकार ने बैन नहीं लगाया बल्कि फिल्म पहले IT नियम, 2021 के नियम 9 के तहत ZEE5 पर रिलीज हुई और बाद में उसी व्यवस्था के तहत उसे हटा भी दिया गया।

बाबू जगजीवन राम: वो दलित नेता जिन्हें कॉन्ग्रेस और लेफ्ट से कभी उनका हक नहीं मिला, क्योंकि वे हिंदू धर्म से नहीं करते थे...

डॉ. आंबेडकर ने जाति व्यवस्था से तंग आकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो जगजीवन राम जीवनभर हिंदू समाज के भीतर रहकर ही कुरीतियों को सुधारने के पक्षधर रहे।
- विज्ञापन -