Monday, December 23, 2024
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खुद को किन्नर बताने वाले फरीन अहमद ने 7 साल की बच्ची से किया रेप किया, जाँच शुरू हुई तो निकला पुरुष: कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल

यह घटना बरेली जिले के थाना क्षेत्र मीरगंज की है। यहाँ 9 अप्रैल 2022 को 7 साल की नाबालिग बच्ची की माँ ने पुलिस में तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने बताया था कि 29 मार्च को उसकी बेटी TV देख रही थी। इसी दौरान इस्लामिया स्कूल के पास रहने वाला जमील अहमद का बेटा फरीन किन्नर वहाँ पहुँचा। उसने पीड़िता बच्ची को खीरा खिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गया।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने सोमवार (9 दिसंबर 2024) को एक बच्ची से रेप करने वाले कथित किन्नर को 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी। किन्नर बनकर लोगों को गुमराह करने वाले फरीन पर कोर्ट ने 12 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। फरीन 29 मार्च 2022 को 7 साल की एक बच्ची को खीरा दिलाने के बहाने ले गया और उसके रेप किया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई बरेली की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हुई। लगभग ढाई साल चली सुनवाई में फरीन खुद को किन्नर बताते हुए बेगुनाह होने का दावा करता रहा। जज उमा शंकर के आदेश पर आरोपित के लिंग की जाँच हुई तो वह पुरुष निकला। यह भी पता चला कि फरीन लम्बे समय से किन्नर बनकर लोगों को गुमराह कर रहा था। पोल खुल जाने के बाद फरीन अदालत में ही रोने लगा।

किन्नर बना फरीन कोर्ट से कम सजा देने की अपील करने लगा। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने फरीन के अपराध को गंभीर बताते हुए अदालत से कड़ी सजा देने की माँग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फरीन को दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम कारावास और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने फरीन को अदालत से ही कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया।

क्या था पूरा मामला

यह घटना बरेली जिले के थाना क्षेत्र मीरगंज की है। यहाँ 9 अप्रैल 2022 को 7 साल की नाबालिग बच्ची की माँ ने पुलिस में तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने बताया था कि 29 मार्च को उसकी बेटी TV देख रही थी। इसी दौरान इस्लामिया स्कूल के पास रहने वाला जमील अहमद का बेटा फरीन किन्नर वहाँ पहुँचा। उसने पीड़िता बच्ची को खीरा खिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गया।

फरीन किन्नर ने फिर बच्ची से रेप किया। उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उकी कर देगा। रेप की वजह से पीड़िता को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फरीन पर IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा 376A, 376B और 506 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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