प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया (BBC WS India) पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के आरोप में ₹3.44 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, कंपनी के तीन निदेशकों- जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी ₹1.14 करोड़ से अधिक का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने यह कार्रवाई BBC WS India द्वारा 26% विदेशी निवेश (FDI) सीमा का पालन न करने के चलते की है। कंपनी को 15 अक्टूबर 2021 के बाद हर दिन ₹5,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा, जब तक वह नियमों का पालन नहीं करती।
ED ने 4 अगस्त 2023 को BBC WS India और उसके निदेशकों को FEMA उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया था। जाँच में पाया गया कि 100% विदेशी निवेश वाली यह कंपनी डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों की स्ट्रीमिंग जारी रखे हुए थी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित 26% FDI सीमा को नहीं माना गया। यह सीमा सितंबर 2019 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी प्रेस नोट 4 के तहत लागू की गई थी।
BBC WS India के खिलाफ ED ने अप्रैल 2023 में जाँच शुरू की थी, जो फरवरी 2023 में इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद सामने आई विसंगतियों के आधार पर हुई। सर्वे में BBC की विभिन्न इकाइयों द्वारा घोषित आय और भारत में उनके वास्तविक संचालन के बीच अंतर पाया गया था, जिससे संभावित कर चोरी का संदेह पैदा हुआ।
इस मामले में बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, बीबीसी भारत सहित जिस भी देश में काम करती है उसके नियमों को मानती है। उन्होंने यह भी कहा कि न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने कहा, किसी भी आदेश के प्राप्त होने पर हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगला कदम क्या उठाना चाहिए इस पर विचार करेंगे।