Saturday, July 27, 2024
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शाकिब ने हिंदू बन उज्जैन की छात्रा को फँसाया, दुष्कर्म का वीडियो बना महीनों करता रहा रेप: मना करने पर घर पहुँच तेजाब फेंकने की दी धमकी

SHO माधवनगर मनीष लोढ़ा के मुताबिक, छात्रा निजी कॉलज में अध्यनरत है और उसके बयान के आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। इस पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है और आरोपित की तलाश की जा रही है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain, Madhya Pradesh) में एक मुस्लिम युवक पर नाम बदल कर हिन्दू लड़की से दोस्ती करने और बाद में ब्लैकमेल कर रेप का मामला सामने आया है। आरोपित का नाम शाकिब मिर्जा है, जिसने लड़की के नाम से सोशल मीडिया पर पीड़िता से दोस्ती की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर के आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। हिन्दू संगठनों ने पुलिस में इस घटना की शिकायत मंगलवार (28 जून 2022) को की थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता उज्जैन के सेठीनगर की रहने वाली है। यह शिकायत उज्जैन के माधव नगर थाने पर दी गई है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, लगभग एक साल पहले 20 साल की पीड़िता को इंस्टाग्राम पर लड़की की ID से एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। बाद में दोनों में चैटिंग शुरू हो गई। डेढ़ माह की चैटिंग के बाद शाकिब ने खुद को लड़का और हिन्दू समुदाय से बताया। इस दौरान दोनों की बातचीत जारी रही।

शिकायत में आगे कहा गया है कि 2-3 दिन बाद शाकिब ने पीड़िता को अपना असली परिचय देकर मिलने के लिए बुलाया। इनकी मुलाकात टावर चौक पर हुई, जहाँ से शाकिब पीड़िता को गाड़ी में लेकर आगर रोड नाका के पास अपने दोस्त के एक सूने मकान में ले गया।

वहाँ शाकिब ने पीड़िता से रेप किया और बाद में फोन करके दुष्कर्म का वीडियो बना लेने की बात कही। उसने धमकी देते हुए कहा कि वह जब भी बुलाए तो चली आए, नहीं तो वीडियो वायरल कर देगा। आरोप है कि ब्लैकमेल कर आरोपित शाकिब ने लगभग 9 माह तक पीड़िता का कई बार शारीरिक शोषण किया।

बताया जा रहा है कि पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी अपनी बड़ी माँ को दी। परिजनों को पता चलने के बाद पीड़िता का फोन बंद करवा दिया गया। 10-15 दिन सम्पर्क न हो पाने के बाद उज्जैन के तराना का रहने वाला आरोपित शाकिब पीड़िता के घर पहुँच गया। यहाँ उसने पीड़िता से निकाह करने का दबाव बनाया। उसने धमकी दी कि अगर उसका निकाह नहीं किया गया तो वह लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक देगा।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के घर वालों ने बजरंग दल को मामले की जानकारी दी। बजरंग दल की तरफ से मामले की शिकायत माधवनगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और आरोपित की तलाश कर रही है।

SHO माधवनगर मनीष लोढ़ा के मुताबिक, छात्रा निजी कॉलज में अध्यनरत है और उसके बयान के आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। इस पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है और आरोपित की तलाश की जा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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