Wednesday, April 24, 2024
Homeदेश-समाजBJP के पूर्व नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: पैगंबर मोहम्मद पर...

BJP के पूर्व नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज सभी FIR दिल्ली पुलिस के हवाले, गिरफ्तारी नहीं

पैगंबर पर बयानबाजी के बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसको लेकर देश भर में बवाल किया गया था और नवीन जिंदल तथा नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (4 नवंबर 2022) को इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) पर बयान से जुड़े दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल (Navin Jindal) केस को दिल्ली पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जाँच पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है।

नवीव जिंदल की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लुथरा ने जिरह की। उन्होंने कोर्ट के सामने नुपूर शर्मा और नविका कुमार के मामले का जिक्र किया और कहा कि इन दोनों भी पैगंबर मामले में नामित हैं। ऐसे मेें नवीन कुमार के सारे केसों को भी दिल्ली ट्रांसफर कर जाँच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंपी जाए और इनकी गिरफ्तारी पर रोक लाई जाए।

उधर एजेेंसी की ओर से कोर्ट में पेश पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कहा, “वही ट्वीट, वही ट्विटर हैंडल की जाँच की जा रही है। जो दिल्ली में दिख रहा है, वही कोलकाता में दिख रहा है।”

इस पर जस्टिस एमआर शाह ने कहा, “हम यह आदेश पारित नहीं करेंगे कि इस मुद्दे के संबंध में भविष्य में दर्ज होने वाली सभी प्राथमिकी भी दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित की जाएगी। हम केवल उन मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश देंगे, जो लंबित हैं और कोई अन्य मामला नहीं है।”

बता दें कि मई 2022 में टाइम्स नाऊ की एंकर नविका कुमार के मामले में एमआर शाह की खंडपीठ ने सभी प्राथमिकी और शिकायतों को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। बता दें कि पैगंबर मुहम्मद पर जो बयानबाजी हुई थी वह नविका कुमार के शो में ही हुई थी। नवीन जिंदल ने बाद में ट्विटर पर इस संबंध में बयान दिया था।

पैगंबर पर बयानबाजी के बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसको लेकर देश भर में बवाल किया गया था और नवीन जिंदल तथा नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

आपकी निजी संपत्ति पर ‘किसी समुदाय या संगठन का हक है या नहीं’, सुप्रीम कोर्ट कर रहा विचार: CJI की अध्यक्षता में 9 जजों...

सुप्रीम कोर्ट में निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ मानने को लेकर 32 साल पुरानी एक याचिका पर सुनवाई की है।

सालों से कॉन्ग्रेस करती आई है देश के लोगों की संपत्ति छीनने की कोशिश, मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी रचा गया था...

सैम पित्रोदा के दिए बयान पर आज बवाल हो रहा है लेकिन सच ये है कि भारत की जनता की संपत्ति के पीछे कॉन्ग्रेस 2011 से पड़ी थी। तब, पी चिदंबरम ने इस मुद्दे को उठाया था।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe