Homeदेश-समाजशादीशुदा जमाल खान ने सोनू बनकर महिला को फँसाया, जबरन इस्लामी धर्मांतरण के बाद...

शादीशुदा जमाल खान ने सोनू बनकर महिला को फँसाया, जबरन इस्लामी धर्मांतरण के बाद किया निकाह: बेटी पैदा होने के बाद ‘तीन तलाक’ देकर घर से निकाला

मझोला थाना के प्रभारी का कहना है कि महिला की शिकायत के बाद आरोपित जमाल खान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म, मारपीट और तीन तलाक के साथ धर्म निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद (Love Jihad) के मामले अक्सर आते रहते हैं। हालिया घटना में जमाल खान नाम के एक मुस्लिम शख्स ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेमजाल में फँसाया और फिर धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बनाकर निकाह कर लिया। कुछ दिन जमाल ने बाद गैर-कानूनी तीन तलाक देकर उस महिला को घर से निकाल दिया।

महिला के अनुसार, जमाल खान ने सोनू बनकर युवती से जान-पहचान बढ़ाई थी। निकाह के बाद जब उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है तो उसके साथ जमाल मारपीट करने लगा। महिला की शिकायत पर मझोला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

महिला मझोला के खुशहालपुर की रहने वाली है। महिला ने बताया कि चार पहले जमाल खान ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद वह कॉल करके बात करने लगा और प्यार का नाटक करके अपने जाल में फँसा लिया। एक दिन जमाल ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया तो वह तैयार हो गई।

महिला का आरोप है कि ऐन वक्त पर जमाल ने अपनी हकीकत बताई और धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। महिला का कहना है कि वह उसकी बातों में आकर हिंदू से मुस्लिम बन गई और जमाल से निकाह कर लिया। निकाह के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।

हिंदू छोड़कर मुस्लिम बनी महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसे एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद उसका शौहर उससे पाँच लाख रुपए और कार की माँग करने लगा। इसी बीच उसे पता चला कि जमाल खान पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी 18 साल पहले ही हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं।

महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो जमाल उसके साथ मारपीट करने लगा। 24 अप्रैल 2023 को जमाल नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करने लगा और फिर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद महिला ने मझोला थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मझोला थाना के प्रभारी का कहना है कि महिला की शिकायत के बाद आरोपित जमाल खान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म, मारपीट और तीन तलाक के साथ धर्म निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

100 नाराज़ ≠ 100 वोट: भारतीय राजनीति में सिर्फ़ ‘नाराज़गी’ का फ़ैक्टर कभी निर्णायक क्यों नहीं रहा

SC/ST Act, आरक्षण, Caste census, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति जैसे मुद्दे निश्चित रूप से सवर्णों में असंतोष पैदा कर सकते हैं। इन प्रश्नों को खारिज करना भी राजनीतिक मूर्खता होगी।

12 वर्ष पहले गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर, फिर देश के सबसे बड़े सूबे के CM: जनता तक पहुँच और समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया –...

योगी आदित्यनाथ की गोरखनाथ पीठाधीश्वर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की यात्रा, विरासत को आगे बढ़ाने से लेकर विकसित होते UP की पूरी कहानी।
- विज्ञापन -