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बड़े निवेशकों को मुफ्त में जमीन, 300% SGST की प्रतिपूर्ति और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार: बिहार की नीतीश सरकार ने किया ‘BIPPP-2025’ का ऐलान, जानें कब हैं आवेदन की अंतिम तिथि

बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस नई नीति के तहत ये भी निर्णय लिया गया है कि बड़े निवेशकों जैसे 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

बिहार में औद्योगिक विकास के मद्देनजर और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (26 अगस्त 2025) ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025)’ की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत राज्य में उद्योगों को और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई रियायत दी जाएँगी।

इस फैसले के तहत बिहार में 40 करोड़ रुपए तक के निवेश पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

नई नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई है। इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता देने का भी ऐलान किया गया है।

बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस नई नीति के तहत ये भी निर्णय लिया गया है कि बड़े निवेशकों जैसे 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

इसके अलावा 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

इस योजना के लाभ के लिए निवेशकों के 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि उनके इस कदम से 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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