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दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल, लेकिन तिहाड़ से नहीं होगी रिहाई: अदालत ने मामला बड़ी बेंच को किया ट्रांसफर, CBI केस की सुनवाई होना भी शेष

अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय से जेल में गुजार चुके हैं और इसलिए ईडी मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने और ज़मानत देने का आदेश दिया।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सीएम को लेकर यह फैसला सुनाते हुए उनका मामला बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया। अब इस केस में आगे की सुनवाई 3 बजे होगी, तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली हुई है।

बता दें कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कई बार बेल पाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। इससे पहले उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली थी और अब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी है। वहीं केस जिस बड़ी बेंच को ट्रांसफर हुआ है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल दे रहे हैं लेकिन इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने ज़रूरत है। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं। अब चुनावों के दौरान उन्हें जिन शर्तों पर रिहा किया गया था उन्हीं शर्तों पर उन्हें फिर रिहा किया जाएगा।

वहीं केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय से जेल में गुजार चुके हैं और इसलिए ईडी मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने और ज़मानत देने का आदेश दिया। केजरीवाल के दूसरे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ‘सेक्शन 19 के तहत गिरफ़्तारी की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कोर्ट ने एक बड़ी बेंच के पास मामला भेज दिया है

उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें भले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे। उन्हें ईडी के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उस मामले में भी दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट में चुनौती थी। अब मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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