Wednesday, May 21, 2025
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गुजरात विधानसभा में कॉन्ग्रेस MLA इमरान खेडावाला ने फाड़ी जबरन धर्मांतरण विरोधी बिल की कॉपी

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू लव जिहाद विरोधी कानून की तर्ज पर गुजरात विधानसभा में यह विधेयक राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह ने पेश किया था।

गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन कॉन्ग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक ( Anti forced religious conversion bill) की प्रति फाड़ डाली। कॉन्ग्रेस MLA ने कहा कि यह बीजेपी का नया हथकंडा है, जिसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

इमरान खेडावाला ने यह भी दावा किया कि उन्होंने विधेयक को इसलिए फाड़ा, क्योंकि इसमें जिहाद शब्द का इस्तेमाल है और ये एक समुदाय को निशाना बनाने वाला है। उन्होंने कहा, “राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने केवल इसमें ये बताया है कि हिंदू समुदाय की बेटियों को एक विशेष समुदाय के पुरुषों द्वारा लक्षित किया जाता है। बेटियाँ, किसी भी धार्मिक समुदाय से हों, हमेशा हमारी बेटियाँ रहेंगी।”

खेडावाला ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह शादी से पहले या धोखे से करवाए गए जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देते। उनके अनुसार इस कृत्य के लिए विधेयक में जितनी सजा लिखी है उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के लिए सऊदी अरब के शरिया कानून जैसी सजाएँ होनी चाहिए।

इस घटना के बाद गुजरात के भाजपा विधायक प्रदीप सिंह जडेजा ने विधानसभा में इतना आक्रमक होने के लिए इमरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की माँग की है।

बता दें कि गुजरात विधानसभा में इमरान खेडावाला द्वारा फाड़ा गया विधेयक, जबरन धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों के खतरे को रोकने का प्रयास करता है। विशेषकर जहाँ मुस्लिम पुरुष हिंदू होने का दिखावा करते हैं या शादी के बहाने हिंदू महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हैं। आप ऐसे तमाम मामले यहाँ पढ़ सकते हैं

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू लव जिहाद विरोधी कानून की तर्ज पर गुजरात विधानसभा में यह विधेयक राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह ने पेश किया था। इसके मुताबिक युवा महिला का धर्मांतरण करवाने पर 5 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना हो सकता है। वहीं नाबालिग के साथ ऐसा करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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