Friday, April 25, 2025
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भारत को मिली 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई: कहा- कॉन्ग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण में व्यस्त थी

पीएम ने कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें तुष्टीकरण में व्यस्त रहीं और देशवासियों के संतुष्टीकरण पर ध्यान नहीं दे पाईं। 21 वीं सदी का भारत नए सोच और अप्रोच के साथ काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार ( 1 अप्रैल 2023) को 11 वें वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस और 12 वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। यह ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के बीच चलेगी। इस तरह पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) जोन को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत के विकास और उन्नति की पहचान बन चुकी है। इस पहचान के साथ पूरे देश को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली का सफर और तेज हो जाएगा। संबोधन के दौरान पीएम ने कॉन्ग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें तुष्टीकरण में व्यस्त रहीं और देशवासियों के संतुष्टीकरण पर ध्यान नहीं दे पाईं। 21 वीं सदी का भारत नए सोच और अप्रोच के साथ काम कर रहा है।

WCR के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 5.40 पर रवाना होगी जो दोपहर 1.10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुँचेगी। इस बीच ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन (झाँसी), ग्वालियर और आगरा कैंट स्टेशनों पर ठहरेगी। वापसी में ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से दोपहर 2.40 मिनट पर खुलेगी। रात 10.10 बजे यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन पहुँच जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को नहीं चलेगी।

बता दें कि देश के कई हिस्सों में असमाजिक तत्वों द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव जैसी घटनाएँ देखने को मिली हैं। पिछले दिनों तेलंगाना में कई जगहों पर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरों से हमला किया गया। इसे लेकर दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने एक प्रेस रिलीज जारी की। SCR ने बताया कि ट्रेनों पर पथराव दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। रेलवे ने चेतावनी दी कि यदि ट्रेनों पर पथराव किया तो रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत 5 साल तक की जेल हो सकती है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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