Tuesday, October 8, 2024
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अब अपने घर पर दिन-रात फहरा सकेंगे तिरंगा: मोदी सरकार ने ‘भारतीय झंडा संहिता’ में किया संशोधन, ‘हर घर तिरंगा’ को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकर का उद्देश्य है कि इससे राष्ट्रध्वज से जुड़ी लोगों की भावनाएँ और मजबूत होंगी। उम्मीद है कि इस अभियान के दौरान लगभग 30 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा।

अब आप अपने घर पर दिन-रात भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा फहरा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने ‘भारतीय झंडा संहिता’ में संशोधन किया है। इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार ने ‘Flag Code of India’ में ये अहम बदलाव किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार (20 जुलाई, 2022) को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर कहा कि इसी तारीख़ से ये नए नियम लागू होंगे।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है। हालाँकि, पहले ये नियम था कि अपने घर पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, चाहे मौसम की स्थिति जो भी हो। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग अपने-अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने के लिए उत्साहित हों। भारत फ़िलहाल ‘आज़ादी का अमृत महोस्तव’ मना रहा है।

इसी के तहत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भी लाया गया है। इसी अभियान को मजबूत करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान लाया गया है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इस दौरान लोगों को तिरंगा झंडा अपने-अपने घरों पर फहराने के लिए किया गया है। केंद्र सरकर का उद्देश्य है कि इससे राष्ट्रध्वज से जुड़ी लोगों की भावनाएँ और मजबूत होंगी। उम्मीद है कि इस अभियान के दौरान लगभग 30 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा।

इससे पहले 2002 के ‘भारतीय झंडा संहिता’ को 30 दिसंबर, 2021 को संशोधित किया गया था। तब पोलिस्टर और मशीन से बने तिरंगे झंडे को मान्यता दी गई थी। राष्ट्रध्वज को लेकर नियम है कि क्षतिग्रस्त या फटा हुआ तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। साथ ही इसे जहाँ लगाया जाए, वहाँ इसका सम्मान बना रहना चाहिए। नियम है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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