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मनीष सिसोदिया को मिली अंतरिम जमानत, भतीजी की शादी में जाएँगे लखनऊ: जेल से बाहर निकलेंगे शराब घोटाले में फँसे पूर्व डिप्टी CM

मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी। स्पेशल जज MK नागपाल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फँसे हैं।

दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 3 दिनों के लिए जमानत मिली है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में हिस्सा ले सकेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें ये राहत दी है। AAP नेता मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में फँसे हुए हैं। इसी मामले में उन्हें अंतरिम बेल मिली है। मंगलवार (13 फरवरी, 2024) से लेकर गुरुवार (15 फरवरी, 2024) तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहेंगे और भतीजी की शादी का हिस्सा बनेंगे।

मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी। स्पेशल जज MK नागपाल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फँसे मनीष सिसोदिया के मामले की जाँच ED और CBI दोनों जाँच एजेंसियाँ कर रही हैं। उन्हें 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में रहते 1 साल हो गया था। दिल्ली की शराब नीति 2021-22 में घपला हुआ था। हालाँकि, इस शराब नीति को निरस्त कर दिया गया।

पहले मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्हें ED ने भी गिरफ्तार किया था। AAP नेता को तिहाड़ जेल में रखा गया है। वो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इससे पहले उन्हें और उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिसंबर 2023 में बेल नहीं मिली थी, जिसके बाद उनका नया साल जेल में ही गुजरा था। तब कोर्ट ने AAP नेता मनीष सिसोदिया के वकीलों के वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा था कि वे जान बूझकर मामले की सुनवाई में देरी करना चाह रहे हैं। 

कुछ महीने पहले ही मनीष सिसोदिया को अदालत ने उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर उनके घर गई थी। वहीं संजय सिंह को भी कोर्ट में पेश किए जाने का वीडियो सामने आया था। पार्टी दिल्ली और पंजाब में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुँचने और पराली जलाए जाने को कंट्रोल न कर पाने के कारण भी विवादों में है। शराब घोटाले के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर उसे अपने ही गठबंधन के साथियों का सहयोग नहीं मिल रहा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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