Friday, October 18, 2024
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इंस्टाग्राम पर विधवा महिला से राहुल बनकर मिला वसीम मलिक, होटल में किया रेप, फिर धमकी देकर धर्मांतरण कराया: UP पुलिस ने किया गिरफ्तार

महिला की दोस्ती वसीम मलिक से इंस्टाग्राम पर हुई थी। वहाँ वसीम ने महिला को अपनी पहचान राहुल के तौर पर बताई, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई जब महिला प्रेम जाल में फँस गई और शादी के लिए राजी हो गई। तब वसीम उसे दिल्ली लेकर आया। यहाँ वो उसे जामा मस्जिद लेकर गया जहाँ उसका धर्मांतरण कराया गया।

उत्तरप्रदेश की हापुड़ पुलिस ने हाल में लव जिहाद के आरोपित वसीम मलिक को गिरफ्तार किया है। वसीम पर आरोप है कि उसने मुंबई की एक विधवा महिला को अपने जाल में राहुल बनकर फँसाया, फिर रेप करके उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद मस्जिद में ले जाकर उसका धर्मांतरण करवा दिया।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, महिला की दोस्ती वसीम मलिक से इंस्टाग्राम पर हुई थी। वहाँ वसीम ने महिला को अपनी पहचान राहुल के तौर पर बताई, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उसकी इंस्टा आईडी ब्लैक कमांडो नाम से थी। महिला की वसीम से जब बातचीत आगे बढ़ी तो वो उससे मिलने बाबूगढ़ पहुँची।

आरोपित यहाँ उसे एक होटल लेकर गया, फिर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। यहाँ उसने महिला का दुष्कर्म किय़ा और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे दी। इसके बाद वो उसे लेकर दिल्ली आ गया। दिल्ली के जामा मस्जिद में पहले उसने महिला का धर्मांतरण कराया और बाद में उससे निकाह कर लिया।

वसीम की हकीकत का खुलासा होने के बाद महिला ने केस पुलिस में दर्ज कराया। शिकायत में उसने बताया कि वह पश्चिमी महाराष्ट्रम के अन्ना मुकादम क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला ने बताया कि उसके पति का देहांत वर्ष 2015 में हो गया था। उस समय वो सात माह की गर्भवती थी। बाद में उसे बेटी हुई। माँ-बेटी दोनों साथ रहते थे लेकिन कुछ साल पहले वसीम से मिलने के बाद सब बदल गया। धर्मांतरण के बाद उसका नाम आयशा करवा दिया गया।

वहीं वसीम उसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के बरौला में रहने लगा। उसने पीड़िता की पुत्री पर भी दबाव बनाया कि वो भी इस्लाम कबूले। पीड़िता के अनुसार, आरोपित अब तक उससे 3 लाख रुपए हड़प चुका है। मामले में पीड़िता ने थाने में तहरीर दी जिसके बाद आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। हापुड़ पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 376,506,420 के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उसपर उ0प्र0 धर्म परिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित धारा भी लगाई गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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