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हैदराबाद के OYO होटल में 14 साल की लड़की के साथ 2 दिन तक गैंगरेप: रवीश अहमद और सैयद नैमथ गिरफ्तार

14 साल की लड़की रात 7.45 बजे घर से दवा लेने निकली, वापस नहीं आई। सैयद नैमथ और रवीश अहमद ने उसे किडनैप कर लिया। नशीली गोलियाँ देकर 2 दिन तक OYO होटल में उसके साथ रेप किया।

तेलंगाना के हैदराबाद से एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना दबीरपुर इलाके की है। नशीला पदार्थ खिला कर होटल में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में दो आरोपितों सैयद नैमथ अहमद और सैयद रवीश अहमद मेहदी को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ओयो रूम में नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दो दिन तक दुष्कर्म किया। पीड़िता 14 वर्षीय लड़की है, जो महात्मा गाँधी बस अड्डे के पास मिली थी।

पुलिस ने गुरुवार (15 सितंबर 2022) को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, दबीरपुर के शा कॉलोनी में रहने वाले सैयद नैमथ अहमद (26 साल) और सैयद रवीश अहमद मेहदी (20 साल) ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इन दोनों को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 सितंबर 2022 को 14 वर्षीय लड़की की माँ ने दबीरपुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 साल की बेटी सोमवार (12 सितंबर 2022) रात करीब 7.45 बजे घर से दवा लेने के निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्हें शक था कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई।

पुलिस आयुक्त मीरचौक जी प्रसाद राव ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि उसे दो व्यक्ति सैयद नैमथ अहमद (Syed Naimath Ahmed) और सैयद रवीश अहमद मेहदी (Syed Ravish Ahmed Mehdi) सृजाना स्टे इन होटल (OYO) और थ्री कैस्टल्स डीलक्स लॉज (OYO) लेकर गए थे। यहाँ इन दोनों ने नशीली गोलियाँ देकर उसके साथ बलात्कार किया।

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि नाबालिग लड़की और आरोपित एक-दूसरे को जानते थे। इसी रिपोर्ट में दोनों आरोपितों के अब्बा की भी जानकारी दी गई है – रवीश आलम पुत्र सैयद अजीज और सैयद नैमथ पुत्र अहमद। ये एक ही इलाके दबीरपुर के शा कॉलोनी के रहने वाले हैं। आरोपित नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ओयो रूम बुक करके लॉज ले गए थे। वहाँ दोनों लड़कों ने उसे नशीला पदार्थ खिला कर दो दिन तक उसके साथ बलात्कार किया।

बता दें कि दुष्कर्म का मामला मिलने पर इस केस में IPC की धारा 376DA (16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं को जोड़ दिया गया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई टोयोटा क्वालिस भी बरामद की है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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