सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) का तिहाड़ जेल से एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है। बुधवार (23 नवंबर 2022) को जारी यह वीडियो 13 सितंबर का है। इसमें जैन को भोजन करते देखा जा सकता है। यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब जैन ने जेल में ड्र्राई फ्रूट्स और सलाद मुहैया कराने को लेकर याचिका डाली है।
जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता जैन का जेल में मसाज लेते हुए वीडियो आया था।
सामने आए वीडियो में जैन को अपने बैरक में भोजन करते देखा जा सकता है। ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जैन को जेल में पर्याप्त भोजन दिया जा रहा है। उनका वजन 8 किलो बढ़ गया है। हालाँकि उनके वकीलों ने वजन 28 किलो कम होने का दावा किया है।
#WATCH | Latest CCTV footage sourced from Tihar jail sources show Delhi Minister Satyendar Jain getting proper food in the jail.
— ANI (@ANI) November 23, 2022
Tihar Jail sources said that Satyendar Jain has gained 8 kg of weight while being in jail, contrary to his lawyer’s claims of him having lost 28 kgs. pic.twitter.com/cGEioHh5NM
इससे पहले AAP नेता ने ‘धार्मिक आहार’ के लिए सीबीआई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसमें उन्होंने ड्राई फ्रूट्स और सलाद मुहैया कराने की माँग की थी। याचिका में कहा था कि जेल प्रशासन उन्हें मिश्रित बीज, फल, खजूर, सूखे मेवे, सलाद सहित उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुनियादी चीजें उपलब्ध नहीं करवा रही है। साथ ही बताया था कि कि वे छह महीने से धार्मिक उपवास पर हैं। इसलिए उन्हें ड्राई फ्रूट्स और अन्य फल खाने की आवश्यकता है। यदि उपवास के दौरान ये चीजें नहीं दी जाएँगी तो उनके शरीर में प्रोटीन और आयरन की कमी हो जाएगी।
गौरतलब है कि जैन के जेल में ‘मसाज सुविधा’ लेने के मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ था। वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन को जिस शख्स से जेल में मसाज कराते हुए देखा गया था, वह नाबालिग से रेप का आरोपित बताया जा रहा है। तिहाड़ जेल के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाले कैदी का नाम रिंकू है। वह फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। रिंकू एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। उस पर पॉक्सो (POCSO) की धारा 6 और IPC की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है।