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VVIP हेलीकॉप्टर केस: गौतम खेतान को झटका, हाई कोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने खेतान के खिलाफ काला धन मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इस फैसले से हर मामले पर बुरा असर पड़ेगा।

3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला के आरोपी गौतम खेतान को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज (अक्टूबर 15, 2019) इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के स्थगनादेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने खेतान के खिलाफ काला धन मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने HC से दोबारा गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करके पूरे मामले में नए सिरे से सुनवाई करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के ख़िलाफ़ केंद्र की अपील पर यह फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि काला धन और कर अधिरोपण कानून अप्रैल 2016 से पहले लागू नहीं होगा। इस आधार पर आयकर विभाग को खेतान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। उनके खिलाफ काला धन रखने का मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इस फैसले से हर मामले पर बुरा असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केन्द्र ने काला धन संबंधी कानून 2015 के प्रावधानों का उल्लेख किया था और कहा था कि खेतान के खिलाफ कथित अपराध ‘सतत् अपराध’ है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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