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खार्ग आईलैंड है ईरान का ‘स्पेयर हार्ट’, फिर भी उस पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इजरायल-US: जानें- कैसे सिर्फ IRGC ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम है ये नन्हा सा द्वीप

फारस की खाड़ी के नीले पानी के बीच बसा एक छोटा सा कोरल (मूंगा) द्वीप, जिसकी लंबाई महज कुछ किलोमीटर है, आज दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और सबसे जिद्दी शासन के बीच युद्ध का केंद्र बन गया है। यह कहानी है ‘खार्ग द्वीप’ की। इसे आप ईरान की ‘तिजोरी’ कह सकते हैं या उसकी रगों में दौड़ता ‘खून’, क्योंकि ईरान जितना भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है, उसका 90 प्रतिशत हिस्सा इसी नन्हे से द्वीप से होकर गुजरता है।

आज जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का युद्ध दूसरे सप्ताह में है, तब ट्रंप प्रशासन की मेज पर जो सबसे बड़ा नक्शा खुला है, वह खार्ग द्वीप का ही है। लेकिन इस द्वीप पर एक भी मिसाइल दागने का मतलब है- पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग लग जाना। यही वजह है कि खार्ग द्वीप फिलहाल इस महायुद्ध का वह ‘नो-गो जोन’ बना हुआ है, जहाँ हमला करना जीत की गारंटी तो है, लेकिन विनाश का आमंत्रण भी।

ईरान की इकोनॉमी का ‘कंट्रोल रूम’: क्यों खार्ग ही है असली निशाना?

खार्ग द्वीप ईरान के बुशहर प्रांत के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक किला बनाती है। ईरान के बड़े तेल क्षेत्रों जैसे अहवाज, मारून और गचसरन से पाइपलाइनों के जरिए कच्चा तेल इसी द्वीप तक लाया जाता है। यहाँ विशालकाय स्टोरेज टैंक हैं जिनकी क्षमता लगभग 3 करोड़ बैरल तेल जमा करने की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस द्वीप के टर्मिनल को नष्ट कर दिया जाए, तो ईरान की तेल निर्यात क्षमता रातों-रात शून्य हो जाएगी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के पास आने वाला पैसा रुक जाएगा और ईरान का पूरा सरकारी ढाँचा चरमरा सकता है।

पेंटागन के पूर्व सलाहकार माइकल रुबिन जैसे रणनीतिकारों का मानना है कि खार्ग पर हमला करना ईरान के शासन के पैर काटने जैसा होगा। 2024 में भारी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने तेल बेचकर 78 अरब डॉलर कमाए हैं, और इस कमाई का रास्ता खार्ग से ही निकलता है।

हाल के दिनों में ईरान ने यहाँ से तेल का निर्यात बढ़ाकर 40 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँचा दिया है, जो एक रिकॉर्ड है। यह इस बात का सबूत है कि ईरान युद्ध के लिए अपनी तिजोरी भरने में जुटा है। खार्ग द्वीप सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि वह वित्तीय इंजन है जो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन प्रोग्राम को पैसा मुहैया कराता है।

युद्ध के रणनीतिकारों के लिए खार्ग द्वीप ईरान की सबसे कमजोर और सबसे महत्वपूर्ण नस (Achilles’ Heel) है। अगर वाशिंगटन या इजरायल ईरान के सैन्य साजो-सामान के वित्तपोषण को रोकना चाहते हैं, तो खार्ग को पंगु बनाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। यही कारण है कि इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड जैसे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि ‘खार्ग को नष्ट करो और ईरान के शासन को गिरते हुए देखो।’

इतिहास की गवाही: क्यों हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खार्ग से बनाए रखी दूरी?

खार्ग द्वीप का महत्व आज का नहीं है, बल्कि दशकों से यह अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए एक पहेली बना रहा है। 1979 के ईरानी बंधक संकट के दौरान, तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया जाए ताकि तेहरान घुटनों पर आ जाए।

लेकिन कार्टर ने अंततः पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे खाड़ी क्षेत्र में कभी न खत्म होने वाली आग लग जाएगी। 1980 के दशक में जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे और ईरान ने ‘होर्मुज स्ट्रेट’ में बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं, तब भी अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन खार्ग द्वीप को हाथ नहीं लगाया।

ईरान-इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने खार्ग पर भीषण हमले किए थे। तेल टर्मिनलों को काफी नुकसान भी पहुँचा था, लेकिन ईरान की इंजीनियरिंग और मरम्मत की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने कुछ ही दिनों में परिचालन फिर से बहाल कर दिया।

यह दिखाता है कि ईरान ने इस द्वीप को बचाने के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। आज भी, जबकि इजराइल ने तेहरान और अल्बोर्ज के ईंधन डिपो को उड़ा दिया है, खार्ग द्वीप अभी तक अछूता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन जानता है कि खार्ग पर हमला करना ‘मधुमक्खी के छत्ते’ में हाथ डालने जैसा है।

अगर खार्ग पर मिसाइलें गिरती हैं, तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में वह सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों के तेल बुनियादी ढांचे पर आत्मघाती हमले शुरू कर सकता है। यही वह डर है जो ट्रंप प्रशासन को सीधे हमले से रोक रहा है। खार्ग का इतिहास बताता है कि यह वह इलाका है जिसे दुश्मन डराने के लिए इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इसे नष्ट करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता।

ट्रंप का दुविधापूर्ण फैसला: घरेलू राजनीति बनाम वैश्विक रणनीति

डोनाल्ड ट्रंप के लिए खार्ग द्वीप पर फैसला लेना ‘आग से खेलने’ जैसा है। एक तरफ उनकी ‘मैक्सिमम प्रेशर’ की नीति है, जिसके तहत वे ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के अधिकारी इस द्वीप पर कब्जा करने या यहाँ कमांडो रेड (Special Forces Operation) मारने जैसे विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप का तर्क है कि अगर तेल का पैसा नहीं होगा, तो ईरान युद्ध नहीं लड़ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की घरेलू राजनीति और महँगाई का मुद्दा है।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव (Mid-term Elections) करीब हैं। अगर खार्ग द्वीप पर हमला होता है, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। ‘सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज’ का अनुमान है कि तेल की कीमतों में तत्काल 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो जाएगी। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें उनकी लोकप्रियता को मिट्टी में मिला सकती हैं। वे एक तरफ ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी जनता को महँगी गैस और पेट्रोल नहीं देना चाहते।

इसके अलावा, परमाणु एंगल भी इस दुविधा को बढ़ाता है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के पास 60% तक संवर्धित लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम है। ट्रंप प्रशासन खार्ग द्वीप के साथ-साथ इन परमाणु भंडारों को सुरक्षित करने के लिए ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है।

रणनीति यह है कि किसी तरह ईरान की आर्थिक और परमाणु शक्ति को एक साथ काबू में किया जाए। ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि ‘सभी विकल्प खुले हैं,’ जिसका मतलब है कि वे खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या इसे पूरी तरह ब्लॉक करने से पीछे नहीं हटेंगे, बस वे सही समय और कम से कम नुकसान वाले रास्ते का इंतजार कर रहे हैं।

खार्ग की तबाही का मतलब है वैश्विक ‘एनर्जी सुनामी’

खार्ग द्वीप पर होने वाली कोई भी सैन्य हलचल सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ‘एनर्जी सुनामी’ लेकर आएगी। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसके तेल बुनियादी ढांचे को छुआ गया, तो वह पूरे क्षेत्र के ऊर्जा नेटवर्क को मलबे में बदल देगा। चूंकि खार्ग द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बेहद करीब है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इसलिए यहाँ की एक चिंगारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की गर्त में धकेल सकती है।

ट्रंप प्रशासन फिलहाल खार्ग द्वीप को एक ‘प्रेशर प्वाइंट’ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वे चाहते हैं कि ईरान इस डर से बातचीत की मेज पर आए कि उसकी ‘लाइफलाइन’ कभी भी काटी जा सकती है। लेकिन अगर युद्ध और भड़कता है और ईरान पीछे नहीं हटता, तो खार्ग द्वीप पर अमेरिकी कमांडो की मौजूदगी या इजरायली मिसाइलों का गिरना तय है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि खार्ग द्वीप ईरान की ढाल बना रहेगा या उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा।

पहले भारत सरकार की एडवाइजरी को किया नजरअंदाज, अब ईरान से बाहर निकलने को 9000 लोग बेताब: जानिए कैसे अपनी मनमर्जी के चलते भारतीय छात्रों ने खुद को संकट में डाला

ईरान में चल रहे भीषण युद्ध के बीच फँसे कई भारतीय छात्र मोदी सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल, 9,000 से अधिक भारतीय नागरिक ईरान की राजधानी तेहरान और क़ोम शहर में फँसे हुए हैं। इनमें अधिकतर जम्मू- कश्मीर के मेडिकल छात्र हैं। छात्रों को चिंता है कि उन्हें आर्मेनिया जाने और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान की व्यवस्था खुद करने को कहा जा रहा है। अगर इन छात्रों ने ईरान छोड़ने के लिए भारत के सरकार की बार-बार जारी की गई एजवाइजरी को माना होता, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

कई एडवाइजरी जारी की गईं, लेकिन भारतीय छात्रों ने सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज किया।

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो और भावुक अपीलें भारत में भी वैसा ही डर और दहशत पैदा कर रही हैं, जैसा कि मिडिल ईस्ट में फँसे हुए दूसरे देशों के लोगों को होता होगा। 9 मार्च को जम्मू -कश्मीर के श्रीनगर में ईरान में फँसे कई भारतीय छात्रों के अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की माँग की।

ईरान में फँसे एक कश्मीरी भारतीय छात्र ने वीडियो संदेश में कहा, “हालात भयावह हैं। अभी तो हम ठीक हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर हम आश्वस्त नहीं हो सकते। जिन जगहों पर छात्रों को स्थानांतरित किया गया है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं।”

श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले अभिभावकों में से एक ने कहा कि ईरान में भारतीय दूतावास ने छात्रों को सलाह दी है कि वे जहां हैं वहीं रहें, या वे आर्मेनिया-दिल्ली की फ्लाइट टिकट पहले से बुक करने के बाद अपने रिस्क पर आर्मेनिया के लिए ईरान से निकल सकते हैं।

ऐसा दिखाया जा रहा है मानो मोदी सरकार ने संघर्षग्रस्त देशों में फँसे अपने नागरिकों को अमेरिका की तरह अकेला छोड़ दिया हो। यहाँ तक ​​कि जिन छात्रों को भारतीय दूतावास ने ईरान में युद्धग्रस्त इलाके से भारतीय करदाताओं के पैसे से निकाला था, वे भी भारत सरकार से उन्हें तत्काल भारत वापस भेजने की अपील कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हवाई क्षेत्र बंद है।

यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में कितने भारतीय छात्र भारत में सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज करते हुए वीडियो बना रहे थे और एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इनकी आँख तब तक नहीं खुली, जब तक कि अमेरिकी और इजरायली मिसाइलो की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची।

छात्रों की वापसी के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन , और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की जरूरत तब नहीं पड़ती, जब छात्रों ने 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले से कुछ सप्ताह पहले जारी किए गए भारतीय सरकार के परामर्श और मौजूदा तनाव की गंभीरता को समझा होता।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने 14 जनवरी 2026 को पहली एडवाइजरी जारी की थी। उस वक्त ईरानी इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इसने हिंसक रूप ले लिया था। इसको देखते हुए भारतीय नागरिकों से ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं को स्थगित करने का आग्रह किया गया था।

इसके बाद 14 फरवरी को एक और कड़ी चेतावनी जारी की गई। इसमें छात्रों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों सहित भारतीय नागरिकों को स्पष्ट रूप से सलाह दी गई कि वे जैसे भी हो, ईरान छोड़ दें। भारतीय दूतावास ने ईरान में फँसे भारतीयों की सहायता के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी शुरू की।

इसके नौ दिन बाद 23 फरवरी को, विदेश मंत्रालय ने एक और एडवाइजरी जारी की। इसमें ईरान में फँसे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए कहा गया था। ईरान में फँसे लोगों के लिए विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया।

विदेश मंत्रालय ने 23 फरवरी को कहा, “भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी की गई सलाह के क्रम में और ईरान में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों (छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों) को वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। 14 जनवरी 2026 की सलाह को दोहराते हुए, सभी भारतीय नागरिकों और व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं को उचित सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शनों या रैलियों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखनी चाहिए।”

ये सुझाव भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए थी। विदेश मंत्रालय ने बढ़ते तनावों के आकलन के आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट और बार-बार आह्वान किया। विदेश मंत्रालय को आशंका थी कि ईरान- इजरायल यूएस युद्ध कभी भी हो सकता है।

चेतावनियों के बावजूद, भारतीय छात्रों ने वहीं रहने का फैसला किया। दरअसल, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि युद्ध छिड़ने के बाद भी कई छात्रों ने मदद की पेशकश को ठुकरा दिया। उस वक्त विदेश मंत्रालय उनकी मदद कर उन्हें निकालना चाहता था।

विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को एक नई एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया, “मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। भारतीय नागरिक समाचारों पर नजर रखें, स्थिति की जानकारी रखें और भारतीय दूतावास से आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करें।”

तेहरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए, भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद अधिकांश भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। दूतावास ने उनके परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था की है। भारतीय दूतावास ने ईरान को बताया कि दूतावास के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले कुछ ही छात्र तेहरान में रह गए हैं। दूतावास ने यह भी बताया कि कुछ छात्र आर्मेनिया के रास्ते ईरान से चले गए, जबकि कई ने ईरान में ही रहने का विकल्प चुना है।

हवाई क्षेत्र बंद है, सीमाएं असुरक्षित हैं। वास्तव में ईरान में कोई भी स्थान अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से सुरक्षित नहीं है। अब अगर परीक्षा के दबाव, डिग्री रद्द होने के डर, लापरवाही या किसी दूसरे कारण से ईरान में फँसे छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ होती है, तो इसका दोष भारतीय सरकार पर आएगा। जब तक ईरान का आसमान इजरायली मिसाइलों से घिरा है, तब तक सरकार चार्टर्ड विमान भेजकर भारतीयों को वापस नहीं ला सकती।

स्थिति की गंभीरता को जानबूझकर नजरअंदाज करना और उड़ानें रद्द होने और हवाई क्षेत्र बंद होने पर अधिकार के साथ बाहर निकालने की अपीलें यह दर्शाती हैं कि अधिकांश छात्रों ने आधिकारिक चेतावनियों के बजाय अपनी व्यक्तिगत समय-सीमा और आराम को प्राथमिकता दी। उन्होंने पहले रुकने का जोखिम उठाया, लेकिन अब वे हर हाल में निकलना चाहते हैं। यह पूरा मामला स्व-निर्मित संकट के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराने का एक उदाहरण है।

संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने में मोदी सरकार के सराहनीय रिकॉर्ड रहे हैं। ईरान में फँसे हर भारतीय को वापस लाने का अभियान जारी रहेगा, हालाँकि ईरान पर लगातार हमलों और हवाई और समुद्री मार्गों के बंद होने के कारण स्थिति जटिल बनी हुई है।

(मूल रूप से यह लेख अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

CNN ने जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम फेंकने वालों को बताया- ‘मासूम टीनेजर्स’, पुलिस की जाँच में दोनों निकले ISIS आतंकी: मीडिया ग्रुप ने चुपके से किया पोस्ट डिलीट, अब पड़ रही गाली

अमेरिकी न्यूज चैनल CNN अपनी एक रिपोर्ट को लेकर दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा है। हिंदू विरोधी मेयर जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम फेंकने वाले दो संदिग्धों को CNN ने अपनी रिपोर्ट में ‘पेंसिल्वेनिया के किशोर’ (Pennsylvania teenagers) बताकर पेश किया था, जो मानो शहर की सैर पर निकले हों।

हालाँकि, अब सच्चाई सामने आने के बाद CNN को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। जाँच में पता चला है कि ये हमलावर कोई साधारण किशोर नहीं, बल्कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS के प्रति निष्ठा रखने वाले आतंकी हैं।

CNN की रिपोर्ट: ‘पिकनिक मनाने आए किशोरों से हो गई गलती’

CNN ने अपनी मूल रिपोर्ट में इस आतंकी घटना को बेहद साधारण दिखाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में लिखा गया था, “पेंसिल्वेनिया के दो किशोर शनिवार सुबह न्यूयॉर्क सिटी में एक सामान्य दिन बिताने और सुहावने मौसम का आनंद लेने आए थे, लेकिन एक घंटे के भीतर उनकी जिंदगी बदल गई क्योंकि उन्हें मेयर के घर के बाहर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।” CNN ने इस हमले को ‘एंटी-मुस्लिम प्रदर्शनों’ से जोड़कर दिखाने की कोशिश की थी, जिससे ऐसा लगे कि हमलावर मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी थे।

CNN ने अपनी रिपोर्ट में आतंकियों को ‘मासूम’ बताया

सच्चाई: ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे और ‘मदर ऑफ सैटर्न’ बम

जाँच में CNN का यह नैरेटिव पूरी तरह धराशायी हो गया। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिस ने खुलासा किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति ISIS से प्रेरित हैं। बम फेंकते समय वे ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे लगा रहे थे।

फॉरेंसिक जाँच में पाया गया कि उनके पास मौजूद बम में TATP (Triacetone Triperoxide) था, जिसे ‘मदर ऑफ सैटर्न’ कहा जाता है। यह वही विस्फोटक है जिसका उपयोग दुनिया भर में बड़े आतंकी हमलों में होता रहा है। पुलिस के मुताबिक, इनका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि लोगों की जान लेना या उन्हें अपाहिज बनाना था।

ISIS के प्रति वफादारी और भारी विरोध

गिरफ्तारी के बाद दोनों संदिग्धों ने कबूल किया कि उन्होंने आतंकी संगठन ISIS के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। उन पर अब सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) के इस्तेमाल और विदेशी आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने के गंभीर संघीय आरोप लगाए गए हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने CNN को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चैनल एक आतंकी हमले को ‘सैर-सपाटे’ की तरह पेश कर रहा था। भारी दबाव और किरकिरी के बाद CNN ने पोस्ट डिलीट करते हुए माना कि उनकी रिपोर्टिंग ‘संपादकीय मानकों’ पर खरी नहीं उतरी और घटना की गंभीरता को दिखाने में विफल रही।

हिंदू विरोधी जोहरान ममदानी का बयान

मेयर जोहरान ममदानी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वे और उनकी बीवी उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन यह हमला जानलेवा हो सकता था। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह ‘ISIS से प्रेरित आतंकवाद’ का मामला है। हालाँकि, फिलहाल इस घटना का ईरान में चल रहे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है।

‘हिंदू की हत्या छोटी बात, असली पीड़ित मुस्लिम परिवार’: दिल्ली के तरुण हत्याकांड में नया नैरेटिव फैलाने के लिए एक्टिव हुआ वामपंथी गिरोह, जानिए कैसे इस्लामी कट्टरता को ठहरा रहे ‘जायज’

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन इस्लामी भीड़ द्वारा की गई हिंदू युवक की हत्या मामले में अब नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ वामपंथी रिपोर्टिंग के लिए कुख्यात बीबीसी इस कोशिश में जुटा है कि कैसे पूरे मामले में मजहब वाले एंगल को साइड किया जाए, तो वहीं सोशल मीडिया पर वामपंथी और इस्लामी कट्टरपंथी समूह के लोग ये फैला रहे हैं कि तरुण हत्याकांड में असलियत में हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष पीड़ित है।

तरुण खटीक की मौत- मुस्लिम लड़की के लिए छोटी सी बात

इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैलाया जा रहा है। इस वीडियो में आरोपित मुस्लिम परिवार की महिला रोते-बिलखते यह दावा कर रही है कि हर कोई हिंदुओं का पक्ष दिखा रहा है जबकि असल में ‘पीड़ित’ उनका परिवार है। वह कहती है- हिंदू-मुस्लिम सबको उन लोगों के उनके समर्थन में सड़कों पर उतरना चाहिए और उनके लिए न्याय माँगना चाहिए।

वीडियो में ये लड़की उस घटना को, उस विवाद को, मजहबी कट्टरता को छोटी सी बात बता रही है जिसके कारण निर्ममता से तरुण की हत्या कर दी गई। सुन सकते हैं कि लड़की कहती है- छोटी सी बात को इस बढ़ा दिया, क्या किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है?

वीडियो में लड़की आगे मुस्लिम कार्ड खेलते हुए दोहराती है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। असलियत ये है कि होली के दिन उसकी बुआ सहरी के लिए सामान लेने गई थी जब उनपर गंदे पानी का गुब्बारा फेंका गया। इसके बाद हिंदू परिवार ने लड़ाई शुरू की, उसके घर के लड़कों ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक तरुण की हत्या का इल्जाम भी लड़की तरुण के घरवालों पर ही लगाती है।

इस्लामी कट्टरपंथी और वामपंथी हुए एक्टिव

अब यही वीडियो को साझा करते दिल्ली में AIMIM पार्टी के अध्यक्ष शोएब जमई ने संघ पर निशाना साधा है। जमई ने कहा है- संघ से जुड़े लोग एकतरफा नैरेटिव दिखाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उनके अनुसार सच्चाई जानने के लिए मुस्लिम पक्ष की इस लड़की की बात भी सुनी जानी चाहिए। जमई ने ये बताना चाहा कि मामला छेड़खानी से शुरू हुआ था और जो मुस्लिम भीड़ टूटी उसे हिंदू ‘आत्मरक्षा’ के नजरिए से देखें और दिल्ली सरकार मुस्लिम पक्ष के साथ न्याय करे।

इसी तरह मुस्लिम आईटी सेल से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी इस वीडियो को साझा किया। उनके दावों के अनुसार, गुब्बारा किसी बच्चे ने नहीं बल्कि 20 साल के युवक ने महिला पर फेंका था। विरोध करने पर नशे में धुत लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी की और बाद में तरुण के घरवालों ने ही दूसरे पक्ष को बुरी तरह पीटा।

वामपंथी नेता सुभाषिनी अली की बात करें तो वो भी इस नैरेटिव को हवा देने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने अपने फॉलोवर्स को ये बताने की कोशिश की कि तरुण हत्याकांड बहुत जटिल है। मामले में मुस्लिम लोग भी घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ घरों को लूट लिया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सुहासिनी अली का प्रयास था कि कैसे भी करके जो तरुण के लिए आवाज उठा रहे हैं उनके भीतर एक ग्लानि आ जाए। ऐसी ग्लानि कि वो लोग भी तरुण हत्याकांड की बात छोड़कर उन लोगों की बात करने लगें जिन्हें चोट उस समय लगी जब वह तरुण को लाठी-डंडे और सरिए से मारने आए थे।

रिपोर्टिंग के नाम पर BBC की ओछी हरकत

अब बात करें मीडिया की तो वामपंथी मीडिया संस्थान बीबीसी की तो उन्होंने इस मुद्दे पर कितना बचाव करते हुए रिपोर्टिंग की है ये देखने लायक है। उन्होंने हिंदू युवक की हत्या केस में 3 मिनट की अपनी रिपोर्ट प्रसारित की है। इसके शीर्षक में उन्होंने ये नहीं बताया कि घटना में कौन मरा, किसने मारा। उन्होंने टाइटल में लिखा कि तरुण के साथ जो हुआ वो दो समुदायों की झड़प का नतीजा था, इसमें एक युवक की मौत हो गई है और जानिए पुलिस ने क्या बताया है।

बीबीसी की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

रिपोर्ट देखते हुए पता चलेगा कि इसमें बीबीसी कुछ खंगालने की जगह ये कहते हुए बचता दिखा कि अभी इलाके में सुरक्षाबल तैनात है और किसी से बात नहीं करने दिया जा रही है। रिपोर्ट में पीड़िता पिता की बाइट लगाई गई। पुलिस का बयान लगाया जिससे कम्युनल एंगल खारिज हो और और बाद में दो ऐसे स्थानीयों की बाइट ली गई जो सिर्फ ये बताते रहे कि इलाके में शांति थी। शरारती तत्व तो हर समाज में होते हैं, उन्हें इंतजार है स्थिति दोबारा पहले जैसे होगी। इनमें एक हरीश और दूसरा अब्दुल है।

अब आएँगे सेकुलरों के न्यूट्रल पोस्ट

ध्यान देने वाली बात यह है उत्तम नगर में 4 मार्च 2026 को हुई तरुण की हत्या के बाद से आसपास के चश्मदीद, पीड़ित परिवार, पड़ोसी लगातार एक ही तरह की बात बता रहे हैं कि बच्ची ने गुब्बारा फेंका, बुर्काधारी महिला बिदकी और इस्लामी भीड़ आकर हिंदू परिवार पर टूट पड़ी।

इन सब बयानों के बावजूद सोशल मीडिया पर अब नई कहानी गढ़ी जा रही है, ताकि तरुण की मौत से ध्यान हटाया जा सके। नए नैरेटिव में ये बताने का प्रयास हो रहा है कि होली के दिन मुस्लिम परिवार शांति से ही था। लड़ाई हिंदू परिवार ने की थी। उन्होंने जानकर मुस्लिम महिला को निशाना बनाया, फिर विरोध करने पर मारपीट करने लगे।

4 मार्च के बाद से ये पूरा एंगल अब तक सामने नहीं आया था। घटना के 5 दिन बाद अचानक से ये कहानी फैलना शुरू हुई और इसे फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने इतने दिन से तरुण हत्याकांड पर एक शब्द नहीं बोला। शायद इन्हें इंतजार था कि ऐसा कुछ नैरेटिव सामने आए तो कुछ बोलें।

अब देखना है कि कि पूरे मामले पर तथाकथित ‘न्यूट्रल’ पत्रकार अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए आरफा खानम शेरवानी, आरजे सायमा और रवीश कुमार क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

संभव है कि इस मामले पर इन लोगों के ऐसे पोस्ट सामने आएँ- उत्तम नगर में तरुण की मौत होना दुखद है, लेकिन दूसरे पक्ष की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। या कह दिया जाए कि जो दिख रहा है और जो लोग बता रहे हैं हो सकता है वो सच न हो… सच वो हो जो ये मुस्लिम लड़की बोल रही है।

हैंडबुक में ‘सवर्ण पुरुषों को रेप के लिए बदनाम’ करने वाली बात, SC ने ली वापस: जजों के लिए आएँगे नए दिशा-निर्देश, जानें- क्या थीं पूर्व CJI चंद्रचूड़ के समय आईं गाइडलाइंस

सर्वोच्च न्यायालय ने जजों के लिए नई गाइडलाइंस बनाने का फैसला किया है। खासकर कोर्ट में जब यौन अपराध और कमजोर पीड़ितों से जुड़े मामलों की सुनवाई हों, ताकि जज ज्यादा संवेदनशील हो सकें। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालतों में लैंगिक रूढ़ियों से निपटने के पहले किए गए एक प्रयास को लेकर न्यायपालिका के भीतर कुछ असहजता भी देखी जा रही है।

10 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को निरस्त कर दिया। उस मामले में हाईकोर्ट ने ‘तैयारी’ और ‘प्रयास’ के बीच अंतर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को व्यापक दृष्टिकोण से देखा और भोपाल स्थित नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी से विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने को कहा। ये समिति ऐसे दिशा-निर्देशों की एक रिपोर्ट कोर्ट को दे। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया भी शामिल थे।

इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इनमें प्रैक्टिशनर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे। समिति पहले किए गए प्रयासों का अध्ययन करेगी और यह प्रस्तावित करेगी कि न्यायाधीशों और न्यायिक व्यवस्था को यौन अपराधों तथा कमजोर पीड़ितों या गवाहों से जुड़े अन्य संवेदनशील मामलों में किस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम 2023 में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट की एक पुस्तक ‘हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स’ को लेकर न्यायपालिका के भीतर मौजूद असहजता के बीच उठाया गया है। यह पुस्तक पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान जारी की गई थी।

किस मामले से चर्चा शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश उस स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) मामले की सुनवाई के दौरान दिए, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था, “पीड़िता के स्तनों को पकड़ना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ना…रेप की कोशिश नहीं है।”

उस फैसले में जज ने बलात्कार करने की ‘तैयारी’ और ‘प्रयास’ के बीच अंतर किया था। हाईकोर्ट ने माना था कि आरोपी की कार्रवाई बलात्कार के प्रयास के रूप में नहीं आती, इसलिए आरोपों में बदलाव कर दिया गया था।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपों से स्पष्ट है कि आरोपी केवल तैयारी के स्तर से आगे बढ़ चुके थे और अपने इरादे को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल आरोपों को बहाल करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने वकीलों द्वारा उठाई गई उन चिंताओं को भी माना, जिनमें कहा गया था कि कभी-कभी यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक तर्कों में असंवेदनशीलता दिखाई देती है, खासकर तब जब पीड़ित नाबालिग या कमजोर स्थिति में हों।

अदालत ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में कानून के सिद्धांतों को लागू करते समय अदालतों को संवेदनशीलता, करुणा और सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए।

2023 जेंडर हैंडबुक को लेकर जजों में बेचैनी

2023 हैंडबुक को जजों को कोर्ट की कार्रवाई और फैसलों में जेंडर स्टीरियोटाइप को पहचानने और उनसे बचने में मदद करने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जजों ने हैंडबुक के प्रोसेस और कंटेंट के कुछ हिस्सों से नाखुशी जताई।

द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यौन अपराध और जाति के बारे में स्टीरियोटाइप पर चर्चा करने वाला एक सेक्शन विवाद की अहम वजह है। हैंडबुक में कहा गया है कि एक स्टीरियोटाइप मौजूद है, जो यह बताता है कि “दबंग जाति के पुरुष दबी हुई जातियों की महिलाओं के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना चाहते” और इसलिए ऐसी महिलाओं द्वारा दबंग जाति के पुरुषों पर रेप के झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

Source: SCI

फिर यह तर्क दिया गया कि ऐतिहासिक रूप से, यौन हिंसा का इस्तेमाल सामाजिक कंट्रोल के एक टूल के तौर पर किया गया है और दबंग जाति के पुरुषों ने जाति के ऊँच-नीच को मजबूत करने के लिए ऐसी हिंसा का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक, कुछ जजों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बड़े आम फैसले करने से बचना चाहिए जिनसे लगे कि गलत कामों के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

‘बहुत ज़्यादा हार्वर्ड ओरिएंटेड’ – CJI ने प्रैक्टिकल गाइडेंस की मांग की

10 फरवरी को सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत ने हैंडबुक की तकनीकी भाषा की भी आलोचना की और इसे बहुत ज़्यादा एकेडमिक और ‘हार्वर्ड ओरिएंटेड’ बताया। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों के पहलुओं को मुश्किल या फोरेंसिक मतलब देने से ऐसे डॉक्यूमेंट्स सर्वाइवर्स, उनके परिवारों और आम नागरिकों की पहुँच से दूर हो जाएँगे।

अपने ऑर्डर में बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की कोई भी गाइडलाइंस ऐसी भाषा में बनाई जानी चाहिए, जो आसान हो और आम लोगों को आसानी से समझ में आए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई पीड़ित और शिकायत करने वाले कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं और हो सकता है कि उनके पास कानूनी ट्रेनिंग या भाषा की जानकारी न हो। इसलिए गाइडलाइंस आसान होनी चाहिए और मुश्किल एकेडमिक टर्मिनोलॉजी के बजाय प्रैक्टिकल असलियत पर आधारित होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गाइडलाइंस में भारत की सामाजिक हकीकत और भाषा की विविधता दिखनी चाहिए। कमेटी को अलग-अलग इलाकों में इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक या असंवेदनशील एक्सप्रेशन की पहचान करने के लिए बढ़ावा दिया गया है, ताकि पीड़ित कोर्ट के सामने अपने अनुभव बेहतर ढंग से बता सकें।

इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गाइडलाइंस में विदेशी कानूनी फ्रेमवर्क से लिए गए भारी और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें भारत के माहौल और सामाजिक ताने-बाने पर आधारित होना चाहिए। कमेटी को तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

बहस बढ़ने से पहले बदलाव

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश में 2023 के हैंडबुक की साफ तौर पर आलोचना नहीं की, लेकिन विवाद शुरू होने से पहले ही ज्यूडिशियरी ने फिर से विचार करने की जरूरत को समझ लिया।

जेंडर स्टीरियोटाइप से निपटने पर 2023 हैंडबुक को इस मकसद से पेश किया गया था कि जजों को यौन हिंसा से जुड़े मामलों में स्टीरियोटाइप वाली सोच को पहचानने और उनसे बचने में मदद मिल सके। हालाँकि, इसके कुछ हिस्सों ने ज्यूडिशियरी के कुछ सदस्यों में बेचैनी पैदा की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हैंडबुक में कुछ सोशियोलॉजिकल बातों को लेकर चिताएँ थीं, जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव और यौन हिंसा का जिक्र भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जजों को लगा कि ये पूरे समुदायों का जनरलाइजेशन हैं, इससे दिक्कतें पैदा होंगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए किसी डॉक्यूमेंट के लिए, उसकी भाषा और फॉर्मूलेशन का इंस्टीट्यूशनल महत्व होता है। कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वे अलग-अलग सोशल बैकग्राउंड के लोगों से जुड़े झगड़ों पर फैसला सुनाएँ। हालांकि, ज्यूडिशियरी द्वारा जारी ऑफिशियल मटीरियल में बड़े सोशियोलॉजिकल दावों को कभी-कभी एकेडमिक ऑब्ज़र्वेशन के बजाय इंस्टीट्यूशनल पोजीशन के तौर पर समझा जा सकता है।

हाल के दिनों में, इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर ऐसी चर्चाएं हुई हैं जो तेज़ी से बढ़ी हैं और विवादों का रूप ले लिया है। एक हालिया उदाहरण जिस पर यहां विचार किया जाना चाहिए, वह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 में इक्विटी को बढ़ावा देने के विवाद।

गाइडलाइंस, जिन पर इस साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, स्ट्रक्चरल तौर पर जाति भेदभाव के मामलों में जनरल कैटेगरी को अपराधी मानती हैं।

हालाँकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन दोनों यह दिखाते हैं कि कैसे संवेदनशील सामाजिक सवालों से निपटने वाले इंस्टीट्यूशनल टेक्स्ट पर गहरी बहस हो सकती है, जब इन डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल की गई भाषा सामाजिक परिवेश के कुछ घटनाओं को आम बना देती है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का कदम पहले की हैंडबुक को सीधे खारिज करने के बजाय उसे दोबारा जाँच करने जैसा लगता है।

सुनवाई के दौरान उठाया गया एक और मुद्दा भाषा की सहजता को लेकर था। CJI सूर्यकांत ने कहा कि हैंडबुक ‘बहुत ज्यादा हार्वर्ड ओरिएंटेड’ लग रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि भाषा और उनमें लिखी गई बातें बहुत ज्यादा एकेडमिक थी और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल था।

इस हैंडबुक का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी भाषा और सोच (जैसे- ‘हौसवाइफ’, ‘अविश्वासी’) को खत्म करना था, न कि किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना।

बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका के लिए बनाई गई गाइडलाइंस को आखिरकार उन गवाहों और पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए जो कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं। इनमें से कई टेक्निकल लीगल या एकेडमिक टर्मिनोलॉजी को जानते भी नहीं हैं।

इसलिए कोर्ट का ऑर्डर अप्रोच में बदलाव का संकेत देता है। हैंडबुक के बारे में बहस को और गहरा होने देने के बजाय, उसने एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के ज़रिए इस काम को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस ऑर्डर के साथ, कोर्ट ने पहले के फ्रेमवर्क पर रोक लगा दी है, ताकि नया फ्रेमवर्क बनाया जा सके।

इस कदम को एक इंस्टीट्यूशनल कोर्स करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है। ज्यूडिशियरी सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों से निपटने में संवेदनशीलता की जरूरत को समझती है। हालाँकि कोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि ऐसी संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स में सोच-समझकर बातें डाली जानी चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर ज्यूडिशियरी के अंदर चर्चा होनी चाहिए और इससे कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

(मूल रूप से यह लेख अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

अयातुल्ला से भी ‘कट्टर’ मोजतबा खामेनेई बने ईरान के सुप्रीम लीडर, मुल्क को परमाणु बम देना ख्वाब: प्रदर्शनकारियों पर दिखाई थी सख्ती, जाने- ट्रंप ने क्या कहा?

ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई (56) को एक्सपर्ट्स की असेंबली ने देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है।

रविवार (8 मार्च 2026) को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “एक अहम वोट से, एक्सपर्ट्स की असेंबली ने अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पवित्र सिस्टम का तीसरा लीडर चुन लिया।” नए लीडर को नियुक्त करने का काम 88 मौलवियों के एक ग्रुप ने किया।

राष्ट्रपति ट्रंप को खामेनेई मंजूर नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को नामंजूर कर दिया है। ABC न्यूज से बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिली, तो वे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएँगे।” इससे पहले इजरायल ने ईरान के अगले सुप्रीम लीडर पर हमला करने की धमकी भी दी थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, ‘वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा एक कमजोर खिलाड़ी है। मुझे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जैसा कि वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज के मामले में हुआ था।’ राष्ट्रपति ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए कहा कि वे ऐसे नेता को देखना चाहते हैं जो ईरान में ‘सद्भाव और शांति’ ला सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अली खामेनेई की नीतियाँ जारी रहीं, तो भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव हो सकता है।

नवंबर 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मोजतबा खामेनेई पर प्रतिबंध लगाए थे। उन पर आरोप था कि वे उस समय के सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि वे किसी सरकारी पद पर चुने या नियुक्त नहीं हुए थे। अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार, उस समय के सुप्रीम लीडर ने अपनी कुछ जिम्मेदारियां मोजतबा खामेनेई को सौंप दी थीं।

विभाग ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पिता को कमजोर करने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क़ुद्स फ़ोर्स (IRGC-QF) और बासिज रेजिस्टेंस फ़ोर्स (बासिज) के कमांडर के साथ हाथ मिलाया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन में उनकी संपति है। लंदन में उनकी पॉश इलाके में संपत्ति का भी उल्लेख है।

कौन हैं मोजतबा खामेनेई

ईरान के मशहद में 8 सितंबर 1969 में पैदा हुए मोजतबा खामेनेई शिया धर्मगुरु अयातुल्ला खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स का समर्थन हासिल है। अपने पिता की तुलना में मोजतबा ज्यादा कट्टरपंथी माने जाते हैं।

ईरान के बड़े फैसलों में अब मोजतबा खामेनेई का निर्णय ही अंतिम होगा। वह सेना और पैरामिलिट्री संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सर्वोच्च कमांडर भी होंगे। दूसरे नीतिगत और देश-विदेश से जुड़े मुद्दों पर भी अंतिम फैसला उन्हीं का होगा, जिसमें ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़े निर्णय भी शामिल हैं। ईरान में परमाणु हथियार बनाने का समर्थन करने वालों में मोजतबा खामेनई का नाम भी आता है।

ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान मोजतबा खामेनेई का विरोध किया गया था। इजरायली मीडिया ने मोजतबा को अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर रुख वाला बताया है। उसके मुताबिक, ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई के पीछे भी उनकी भूमिका रही है। युवती की मौत के बाद ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। युवती को देश के कपड़ों को लेकर बने कानूनों को तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वह कट्टरपंथी महमूद अहमदीनेजाद से करीब से जुड़े थे, जो 2005 में ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए थे।

ईरान के सरकारी मीडिया ने मोजतबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने की घोषणा के बाद पूरे ईरान में जश्न मनाते लोगों की तस्वीरें सामने आईं।

टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीरें भी दिखी जिसमें तेहरान में लोगों को अपनी खिड़कियों से ‘मोजतबा की मौत’ चिल्लाते हुए सुना गया। हालाँकि इसे वेरिफाई नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम लीडर का पद मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक में देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला लेने का अधिकार देता है, जिसमें इसकी सेना के साथ-साथ यूरेनियम संवर्धन और उसके स्टॉक पर नियंत्रण भी शामिल है। अगर सुप्रीम लीडर चाहे तो परमाणु हथियार बनाने की इजाजत ईरानी एक्सपर्ट को दे सकता है।

28 फरवरी को, अयातुल्ला अली खामेनेई को US-इज़राइल के हमले में मार दिया गया, जिससे मिडिल ईस्ट में लड़ाई और तेज हो गई।

बिजली संशोधन विधेयक 2025: कर्मचारी संगठन कर रहे विरोध तो सरकार गिना रही फायदे, जानें- क्या हैं दोनों पक्षों के तर्क और इससे विद्युत व्यवस्था में क्या बदलेगा?

देश में प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 को लेकर केंद्र सरकार और बिजली क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी-इंजीनियर संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। सरकार इस विधेयक को बिजली क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश कर रही है जबकि कर्मचारी संगठन इसे निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए विरोध कर रहे हैं।

संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस बिल को मौजूदा बजट सत्र के दूसरे हिस्से में संसद में पेश कर सकती है, जिसके खिलाफ बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने 10 मार्च 2026 को देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह विधेयक बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने का रास्ता खोल सकता है। उनका मानना है कि इससे किसानों, आम उपभोक्ताओं और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देना है।

बिजली संशोधन बिल को लेकर क्या है विवाद?

प्रस्तावित विधेयक को लेकर सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि बिजली वितरण व्यवस्था में निजी कंपनियों को शामिल किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि यह कानून बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा देगा। उनका कहना है कि अगर यह बिल पास हो गया तो निजी कंपनियों को भी बिजली वितरण का लाइसेंस मिल सकता है, जिससे सरकारी बिजली व्यवस्था में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।

इस व्यवस्था के लागू होने पर कंपनियों को यह तय करने की छूट मिल सकती है कि वे किन उपभोक्ताओं को बिजली दें। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ऐसी स्थिति में निजी कंपनियाँ उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देंगी जहाँ ज्यादा मुनाफा है जबकि कम कमाई वाले क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकारी बिजली कंपनियों पर ही ज्यादा आ जाएगी।

कर्मचारी संगठनों का यह भी आरोप है कि सरकार निजी कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जैसे कदम उठा रही है। इसी मुद्दे को लेकर देशभर में विरोध की तैयारी की गई है।

कर्मचारियों और संगठनों का विरोध क्यों?

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के अनुसार, यह बिल आम उपभोक्ताओं और किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना है कि अगर वितरण व्यवस्था में निजी कंपनियाँ आती हैं तो बिजली दरों पर असर पड़ सकता है और सब्सिडी व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

समिति का आरोप है कि सरकार ने बिजली क्षेत्र से जुड़े संगठनों और ट्रेड यूनियनों से सुझाव जरूर माँगे थे लेकिन उनकी आपत्तियों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा बिजली मंत्रालय द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि जिस संस्था ने पहले ही बिजली क्षेत्र के निजीकरण का समर्थन किया है, उसे ही कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल करना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। उनका मानना है कि इससे निर्णय पहले से तय होने का संदेह पैदा होता है। इसी कारण कर्मचारी संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है।

सरकार के मुताबिक बिल की जरूरत क्यों?

केंद्र सरकार का कहना है कि बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने और भविष्य की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सुधार करना जरूरी है। सरकार के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक का मकसद बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत को बेहतर बनाना, बिजली दरों को ज्यादा तर्कसंगत बनाना और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।

सरकार का तर्क है कि कई राज्यों में बिजली वितरण कंपनियाँ आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं, इसलिए बिजली की लागत के हिसाब से दर तय करना और नियामक व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी हो गया है।

इसके अलावा सरकार इस विधेयक को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य से भी जोड़कर देख रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा और गैर-जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली को तेजी से बढ़ाना देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी होगा।

बिल में प्रस्तावित मुख्य सुधार

विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

वित्तीय स्थिरता: बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लागत के अनुसार बिजली दर तय करने का प्रावधान रखा गया है। नियामक आयोगों को हर साल 1 अप्रैल से टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा: औद्योगिक उपभोक्ताओं पर ज्यादा दर और क्रॉस-सब्सिडी के कारण उद्योगों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने की बात कही गई है। बिल का उद्देश्य दरों को संतुलित करना, बिजली की माँग बढ़ाना और लागत कम करना है ताकि भारत की आर्थिक उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ सके।

ऊर्जा परिवर्तन: सरकार 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए बिजली नियामक आयोग को बाजार आधारित नए उपकरण लागू करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ सके।

उपभोक्ता सुविधा: बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और सेवा मानकों को पूरे देश में एक जैसा बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही बिजली के अनधिकृत उपयोग से जुड़े मामलों में आकलन की अवधि को एक वर्ष तक सीमित करने और अपील प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गई है।

नियामक व्यवस्था को मजबूत करना: केंद्रीय और राज्य बिजली नियामक आयोगों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। साथ ही बिजली से जुड़े विवादों के फैसलों के लिए समय सीमा तय करने और अपीलीय न्यायाधिकरण की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है।

अन्य बदलाव: बिजली लाइनों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े अधिकार पुराने टेलीग्राफ कानून से बिजली कानून में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नेटवर्क साझा करने की अनुमति देकर लागत कम करने और व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया गया है।

सरकार के अनुसार, यह विधेयक लागू होने के बाद पूरे देश में समान रूप से लागू होगा और इससे बिजली क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राज्यों को यह भी अधिकार रहेगा कि वे विशेष उपभोक्ता श्रेणियों, जैसे जनजातीय परिवारों या गरीब उपभोक्ताओं को पारदर्शी तरीके से सब्सिडी दे सकें।

कोपेनहेगन सम्मेलन 1910 में प्रस्ताव, दुनिया भर में संगठिन आंदोलन: जानें- क्लारा जेटकिन के बारे में, जिनकी वजह से आज मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

हर साल 8 मार्च को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका श्रेय जर्मनी की समाजवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन को जाता है। 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग विमेन कॉन्फ्रेंस में जेटकिन ने प्रस्ताव रखा कि हर साल एक दिन महिलाओं के लिए समर्पित किया जाए, जब वे अपनी समानता और अधिकारों की माँग उठाएँ। इस प्रस्ताव को सम्मेलन में सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई।

जेटकिन का उद्देश्य केवल एक दिन की पहचान बनाना नहीं था, बल्कि महिलाओं को संगठित करने और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना था। उनका यह विचार पहले लहर के नारीवाद (फर्स्ट वेव फेमिनिज्म) के आंदोलन का हिस्सा बना और आज भी यह दिन दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों और समानता की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

महिलाओं के कामकाजी अधिकारों की आवश्यकता

क्लारा जेटकिन का जन्म 1857 में जर्मनी के विज़्डराउ में हुआ। उस समय जर्मनी में पूंजीवाद तेजी से बढ़ रहा था और इसके कारण महिलाओं द्वारा निर्मित घरेलू और औद्योगिक उत्पादों का मूल्य घटता जा रहा था। जेटकिन ने महसूस किया कि पूंजीवादी समाज में महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं और उनकी स्वतंत्रता सीमित है।

उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की, लेकिन विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं ले पाईं क्योंकि उस समय महिलाओं को हाइयर एजुकेशन की अनुमति नहीं थी। वोटिंग और राजनीतिक अधिकार भी महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थे। जेटकिन का सामना इस समय की सामाजिक असमानताओं और लैंगिक भेदभाव से हुआ। उनके भाई और स्कूल के एक मित्र ने उन्हें समाजवादी विचारों से परिचित कराया।

जल्द ही जेटकिन ने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) में शामिल होकर महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें सीमित जिम्मेदारियाँ ही दी जाती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने वक्तृत्व और लेखन कौशल को सुधारते हुए समाजवाद और महिला अधिकारों के बीच संबंध को स्पष्ट किया।

जेटकिन का मानना था कि “पुरुष की आय और पत्नी की घरेलू मेहनत पहले परिवार की जरूरतें पूरी करती थी। अब यह एक मजदूर के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है।” इसका मतलब था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिला, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल पूंजीपतियों के लाभ के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा, “पति के अधीन दासी से अब वे नियोक्ता की दासी बन गई हैं।”

उनकी यह समझ थी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने से उनके राजनीतिक अधिकार भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि परिवार में पुरुष और महिला के बीच असमानता पूंजीवाद के कारण है और समाजवाद इसे दूर कर सकता है।

महिलाओं का राजनीतिक और सामाजिक संगठन

जेटकिन मानना था कि महिलाओं को केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा, “महिला को पुरुष की तरह कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए अपने पूर्ण राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता है। ये अधिकार हथियार की तरह हैं जिनसे वह अपनी आवश्यकताओं की रक्षा कर सकती है।”

उन्होंने देखा कि केवल आर्थिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को मतदान और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करनी होगी। जेटकिन ने महिलाओं के लिए शिक्षा, ट्रेड यूनियन और सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने महिला अधिकारों और समाजवाद को जोड़कर एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया।

उन्होंने विशेष रूप से पूंजीवादी और संपन्न वर्ग की महिलाओं की आलस्य की आलोचना की। उनका मानना था कि वर्ग भेदभाव के कारण महिलाएँ एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पातीं। इसलिए उनका आंदोलन केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सभी श्रमिक महिलाओं के अधिकारों के लिए था।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और जेटकिन की विरासत

1910 में कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य महिलाओं को वैश्विक स्तर पर एकजुट करना और उनके अधिकारों की आवाज को मजबूत करना था। पहला महिला दिवस 1911 में मनाया गया और तब से यह दिन लगातार मनाया जा रहा है।

जेटकिन ने केवल महिला दिवस ही नहीं, बल्कि महिला समाजवाद और मजदूर वर्ग की महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1892 से 1917 तक डाई ग्लेइचहाइट नामक जर्नल का संपादन किया, जिसमें समाजवादी महिला लेखकों के योगदान प्रकाशित होते थे। उन्होंने पार्टी में महिलाओं को नेतृत्व में लाने की भी माँग की।

1918 में जर्मनी में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। जेटकिन 1932 में जर्मन संसद (रैहस्टाग) की सबसे बड़ी सदस्य बनीं। उन्होंने समाजवादी विचारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार काम किया। जब नाज़ी सत्ता आई, तो वह 75 साल की उम्र में सोवियत संघ चली गईं। 20 जून 1933 को उनका निधन हुआ। उनके योगदान को जर्मनी में क्लारा जेटकिन पार्क, क्लारा जेटकिन हॉल और कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया।

क्लारा जेटकिन की सोच और कार्य आज भी मार्क्सवादी नारीवाद और महिला अधिकार आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उनकी मृत्यु दिवस पर उनके योगदान को याद किया जाता है। उनके कार्य ने यह साबित किया कि सामाजिक और आर्थिक समानता केवल महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए जरूरी है।

राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर ममता सरकार घिरी, मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब: जानिए क्या है सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को रिसीव करने के नियम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा पर प्रोटोकॉल उल्लंघन से देश में नई बहस शुरू हो गई है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद केंद्र द्वारा नियुक्त नए राज्यपाल आरएन रवि 11 मार्च को कोलकाता पहुंचेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की अहम जिम्मेदारी थी कि वह राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुँचती। लेकिन न तो वह पहुँची और न ही किसी मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंपी। हद तो तब हो गई जब सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन हुआ और न तो मुख्य सचिव पहुँचा और न ही डीजीपी। इसको लेकर केन्द्र ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट माँगी है।

उपष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति को उनके पद की गरिमा और प्रोटोकॉल के मुताबिक सम्मान मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए वहीं मायावती ने राष्ट्रपति पद के राजनीतिकरण पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल तोड़ना ‘अति दुर्भाग्यपूर्ण’ है। राष्ट्रपति का सम्मान और प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

क्या है विवाद

राष्ट्रपति 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सिलीगुडी के फाँसीदेवा पहुँची थीं। प्रोटोकॉल के मुताबिक वहाँ उन्हें स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री को होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था। कार्यक्रम स्थल काफी छोटा था, जिससे कई संथाली लोग शामिल नहीं हो सके। राष्ट्रपति ने इस पर दुख जताया और कहा कि कार्यक्रम स्थल 5000 लोगों के लायक नहीं था। वहीं कार्यक्रम के बाद जब राष्ट्रपति मुर्मू एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने विधाननगर मैदान पहुँची, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मैदान रहने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के लिए छोटी सी जगह क्यों चुनी गई।

ममता बनर्जी का जवाब

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र किया था और कहा था कि ममता बनर्जी उनकी छोटी बहन की तरह हैं और वह उन्हें छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं। लेकिन नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी छोटी जगह क्यों दी गई? ऐसा लगा जैसे जल्दी बुलाकर भगाने की तैयारी थी।

राष्ट्रपति मुर्मू की नाराजगी पर ममता बनर्जी कहाँ अपनी गलती मानने वाली थीं। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला। इतना ही नहीं छोटी जगह दिए जाने पर कहा कि राष्ट्रपति बीजेपी की राजनीति में फँस गई है। राज्य सरकार न तो कार्यक्रम की आयोजक थी और न ही उन्हें कार्यक्रम और उसके आयोजक या फंडिंग के बारे में पता है। जब राष्ट्रपति राज्य में आती-जाती हैं तो उन्हें आधिकारिक सूचना मिलती है।

ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि वह राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं लेकिन कोई 50बार आए तो हर बार कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। चुनाव के वक्त तो कार्यक्रम में शामिल होना और भी मुश्किल है। ममता बनर्जी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है और बंगाल को बाँटने की कोशिश हो रही है।

लेकिन ये बंगाल की राजनीति या केन्द्र की साजिश का मसला नहीं था। मुख्यमंत्री होकर धरने पर बैठीं ममता बनर्जी चाहती तो किसी मंत्री को राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भेज सकती थीं। उनके कार्यक्रम स्थल में किसी तरह की सुविधा नहीं थी।

न्यूज 18 के मुताबिक, राष्ट्रपति के लिए बनाए गए वॉशरूम में पानी तक उपलब्ध नहीं था। जहाँ से राष्ट्रपति मुर्मू का काफिला गुजरा, उस रास्ते में गंदगी थी और कचरे पड़े थे यानी राष्ट्रपति, जो देश की प्रथम नागरिक होने के साथ-साथ देश का सम्मान हैं, उनका इतना भी सम्मान नहीं किया गया कि कार्यक्रम स्थल की अच्छी व्यवस्था की जाती और रास्ते की कम से कम सफाई कराई जाती। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर ममता सरकार तक जिम्मेदार है।

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऑफिस और उनसे जुड़े सभी इंतज़ाम ब्लू बुक के हिसाब से मैनेज किए जाते हैं, जिसे समय-समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय तैयार और अपडेट करता है और नंबर वाली (हर कॉपी का एक नंबर होता है) कॉपी संबंधित लोगों को भेजी जाती हैं। जमीनी स्तर पर, हर जिले में यह बुक जिला मजिस्ट्रेट और जिले के पुलिस हेड की कस्टडी में रखी जाती है।

राष्ट्रपति के लिए जरूरी प्रोटोकॉल

राष्ट्रपति की अगुवानी केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि ‘वॉरंट ऑफ प्रेसिडेंट’ के तहत अनिवार्य प्रक्रिया होता है। यह न सिर्फ संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान है, बल्कि केन्द्र-राज्य संबंध की मजबूती का आधार भी है। राष्ट्रपति को रिसीव करने के भी नियम है, जिसे हर राज्य को पालन करना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति जिस राज्य में जाते हैं या हवाई अड्डे पर उतरते हैं, तो उनके स्वागत के लिए राज्य के प्रथम नागरिक यानी राज्यपाल को अगुवानी के लिए मौजूद होना चाहिए। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदगी जरूरी है। ये राज्य की ओर से राष्ट्रपति के सम्मान के लिए जरूरी माना जाता है, साथ ही ये संवैधानिक दायित्व भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री बहुत जरूरी सरकारी कार्य या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से नहीं जा पा रहा हो, तो वह किसी कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी सौंप सकता है, जो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पहुँचे। किसी मंत्री का वहाँ न होना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

इसके अलावा राज्य के प्रशासनिक ढाँचे का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष अधिकारी का तकनीकी रूप से वहाँ होना जरूरी है। इसलिए मुख्य सचिव और डीजीपी प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति के स्वागत के लिए रहते हैं। इनका काम न सिर्फ राष्ट्रपति का स्वागत करना है, बल्कि राज्य में उनकी सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय की जिम्मेदारी संभालना है। इसके अलावा स्थानीय सैन्य कमांडर और मेयर भी वहाँ मौजूद रहते हैं। राष्ट्रपति का स्वागत हल्के से झुक कर हाथ जोड़ कर किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक होता है। इसमें राज्य बदलाव नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति की सुरक्षा जब तक वह उस राज्य में तरह तक राज्य सरकार के अधीन होती है। आम तौर पर वह राजभवन में ठहरते हैं और जहाँ कार्यक्रम होगा, वहाँ भी उन मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। उनके काफिले में ‘कारकेड’ यानी वाहनों का क्रम और उसकी सुरक्षा राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग की जिम्मेदारी होती है। अगर राज्य इन नियमों की अवहेलना करना है, तो ये संवैधानिक पद का अपमान माना जाता है।

अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी, तो वो किसी मंत्री को अपना नुमाइंदा बना कर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भेज सकती थीं। लेकिन राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सिलीगुड़ी के मेयर ही मौजूद रहे। न तो मुख्य सचिव पहुँचे और न ही कोई मंत्री। यहाँ तक कि सुरक्षा की भी अवहेलना की गई और डीजीपी भी रिसीव करने नहीं पहुँचे।

ममता बनर्जी इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं मानतीं। उनका कहना है कि सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था और यह एक निजी संस्था इंटरनेशनल संथाल काउंसिल द्वारा आयोजित था। इसमें राष्ट्रपति आई थी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राष्ट्रपति सचिवालय को लिखित और मौखिक तरीके से ये बता दिया गया था कि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसके बावजूद कार्यक्रम तय समय पर आयोजित किया गया। ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव और डीजीपी की अनुपस्थिति पर कहा कि प्रोटोकॉल सूची राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से तय की गई थी। इसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर, दार्जिलिंग के डीएम और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त मौजूद थे।

ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर ये अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस राज्य में राष्ट्रपति का दौरा होता है, उनकी होती है। स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ राज्य के अधिकारी और पूरा महकमा राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के दौरे को निजी बता कर सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आखिर राष्ट्रपति जब उतरीं तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री और आलाधिकारी क्यों नहीं पहुँचा। मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक एजेंडे में अगर कुछ ज्यादा व्यस्त थीं, तो किसी और मंत्री को भेजा जा सकता था। जाहिर है राष्ट्रपति के दौरे को नजरअंदाज किया गया। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था ठीक नहीं थी। राष्ट्रपति के काफिले का मार्ग गंदा था और सुरक्षा व्यवस्था काफी खराब थी। राज्य के शीर्ष अधिकारी राष्ट्रपति के आने पर नदारद थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने जताई नाराजगी

यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राज्य सरकार की जमकर क्लास लगाई। राष्ट्रपति को लेकर बंगाल सरकार की ऐसी करतूत को पीएम मोदी ने ‘शर्मनाक और अभूतपूर्व’ करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर वह व्यक्ति जो लोकतंत्र और जनजातीय समुदाय की सशक्तिकरण में विश्वास रखता है, उसे दुख हुआ है। उन्होंने सारी हदें पार कर दी।

माननीया द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ राष्ट्रपति हैं, बल्कि जनजातीय समाज से भी हैं। पश्चिम बंगाल को बेटी हैं। उनके दौरे को तय करने का अधिकार राज्य को नहीं है, इसलिए वो राज्य में कब जाएँगी, किस कार्यक्रम में शामिल होंगी, ये तय करने का अधिकार उनका है। राज्य सरकार को उनके पद के मुताबिक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ये संवैधानिक पद है जो दलगत राजनीति से ऊपर हैं। उनका आदर-सम्मान, देश का आदर और सम्मान है।

Exclusive अहमदाबाद कोर्ट में हिंदू लड़कियों-मुस्लिम लड़कों की शादियों का नेटवर्क? मैरिज रजिस्ट्रार MM सैयद पर गंभीर आरोप: पढ़ें- कैसे काम करता था ये पूरा रैकेट

ऑपइंडिया ने गुजरात के अहमदाबाद में ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहाँ प्लानिंग करके हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम युवकों से कराई जाती थी। ये मामला सीधे-सीधे बड़े प्लानिंग की ओर इशारा करता है। ये रैकेट अहमदाबाद में घी-काँटा की कोर्ट में चल रहा था, जहाँ काम करने वाला मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार MM सैयद ऐसी शादियों की व्यवस्था करता था, जिसमें लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू होते थे।

मुस्लिम युवक और हिंदू युवती वाले ये जोड़े देश में कहीं भी हो, अगर उन्हें शादी करने में दिक्कत होती थी तो वो अहमदाबाद में आकर शादी करते थे। इसमें सीधे-सीधे मैरिज रजिस्ट्रार MM सैयद की भूमिका सामने आई है। सैयद ने बीते कुछ माह में एक दर्जन से अधिक ऐसी शादियाँ कराई। यही नहीं, इस कोर्ट में अगर हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की शादी का मामला होता, तो MM सैयद उसमें अड़ंगा लगा देता था।

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब कुछ दिन पहले मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की वकील के भेष में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचे थे। उन्होंने वकीलों के कपड़े इसलिए पहने, ताकि कोर्ट में उनकी पहचान एक जोड़े के रूप में न हो सके। इस मामले की जाँच के दौरान ही इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसकी अहम कड़ी मैरिज रजिस्ट्रार MM सैयद से जुड़ रही है।

आरोप है कि रजिस्ट्रार एम एम सैयद ने दोनों को निर्धारित समय से करीब दो घंटे पहले ही विवाह पंजीकरण कार्यालय के पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश करने दिया था। इस घटना के बाद सामने आई एक जमीनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सैयद न केवल अहमदाबाद में बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से आने वाले मुस्लिम युवकों को भी हिंदू लड़कियों से शादी कराने में से मदद करता था।

यह मामला बुधवार (4 मार्च 2026) को सामने आया, जिसके बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पीड़ित हिंदू लड़की की माँ का आरोप है कि आरोपित सलमान, जो पेठापुर का रहने वाला है, कुछ महीने पहले उनकी बेटी का अपहरण कर ले गया था। जब 2026 में दोनों विवाह पंजीकरण कराने पहुँचे तो यह भी सामने आया कि लड़की गर्भवती थी और सलमान उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।

मुंबई-UP के मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन यहीं

इस मामले में और जानकारी जुटाने के लिए ऑपइंडिया की टीम अहमदाबाद के घी कांटा कोर्ट पहुँची, जहाँ कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पिछले चार महीनों के रिकॉर्ड की जाँच में पता चला कि विवाह रजिस्ट्रार एम एम सैयद कथित तौर पर हिंदू लड़कियों की मुस्लिम युवकों से शादी कराने के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल था।

दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के आँकड़ों की पड़ताल करने पर सामने आया कि सिर्फ इन दो महीनों में ही सैयद ने ऐसी 11 शादियों का पंजीकरण कराया, जिनमें लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू थी।

मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जाँच में यह भी सामने आया कि इन शादियों में कुछ मामले ऐसे थे, जिनमें एक पक्ष उत्तर प्रदेश से और दूसरा मुंबई से आकर सैयद के पास विवाह पंजीकरण कराने पहुँचा था।

गौरतलब है कि यह मामला सामने आने के बाद वकीलों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में एम एम सैयद को सह-आरोपित बनाने और उसे पद से बर्खास्त करने की माँग की गई है। इसी सिलसिले में ऑपइंडिया ने शिकायत दर्ज कराने वाले एक वकील से भी बातचीत की।

इस मामले में ऑपइंडिया ने जिस वकील से बात की, उनका नाम सुधा क्रिश्चियन है, जो घी कांटा कोर्ट में नोटरी और अधिवक्ता के रूप में कार्य करती हैं। सुधा क्रिश्चियन ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह करीब 10 बजे हिंदू लड़की के परिवार के लोग कोर्ट के बाहर पहुँचे और उनसे रजिस्ट्रार कार्यालय जाने के लिए कहने लगे। उस समय रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया कि कार्यालय सुबह 11 बजे खुलता है।

हालाँकि लड़की के परिवारवालों का दावा था कि उनकी बेटी पहले से ही कार्यालय के अंदर मौजूद है। इसी बीच, सुधा क्रिश्चियन को भी रजिस्ट्रार कार्यालय में कुछ काम था, इसलिए वह अंदर चली गईं।

जब एक महिला वकील शादी रोकने गई तो दफ्तर में ताला लगा हुआ

सुधा क्रिश्चियन ने बताया कि जब वह कार्यालय के अंदर पहुँचीं तो उन्होंने देखा कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में वकील के कपड़े पहने एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम युवक खड़े थे। उनके साथ मनीषा नाम की एक महिला वकील और एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था।

सुधा के अनुसार, जब उन्होंने पूछा कि एक हिंदू लड़की को वकील के भेष में कार्यालय में कैसे आने दिया गया और रजिस्ट्रार इस पर आपत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। पुलिसकर्मी ने कहा कि शादी पूरी होने तक दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजा खुलने पर बाहर हंगामा हो सकता है।

इसके बाद सुधा क्रिश्चियन ने अपनी मित्र वकील मीना बरोट को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर मीना बरोट वहाँ पहुँचीं और लोगों को बताया कि एक लड़की वकील का भेष बनाकर रजिस्ट्रार कार्यालय आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी योजना रजिस्ट्रार एम एम सैयद और वकील मित्तल जडेजा ने मिलकर बनाई थी। योजना के तहत दोनों को वकील के वेश में लाया गया, ताकि कोई उन पर सवाल न उठाए और शादी शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए।

सुधा क्रिश्चियन ने यह भी आरोप लगाया कि वकील मित्तल जडेजा ने ही विवाह प्रमाण पत्र वापस लिया था। उनके अनुसार, यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का मामला था, क्योंकि कोर्ट परिसर में केवल लाइसेंस प्राप्त वकीलों को ही वकील का कोट पहनने की अनुमति होती है।

उन्होंने आगे कहा कि लड़की के माता-पिता बाहर मौजूद होने के बावजूद रजिस्ट्रार एम एम सैयद ने लड़की को उनसे मिलने नहीं दिया। सुधा के मुताबिक, जब उन्होंने मौके की तस्वीरें खींचकर अन्य लोगों को भेजीं, तब वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और मामले की जानकारी सार्वजनिक हो गई, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ।

वकील का चोला पहनकर धोखाधड़ी करना

एक अन्य महिला वकील और नोटरी रागिनी दवे ने इस मामले में वकीलों द्वारा दायर शिकायतों और आवेदनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन लड़की के माता-पिता, परिवार के सदस्य, कई वकील और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। उनके अनुसार, यह केवल शादी का मामला नहीं था, बल्कि वकीलों का भेष धारण कर की गई धोखाधड़ी का मामला था।

रागिनी दवे ने बताया कि उस दिन करंज पुलिस, मधुपुरा पुलिस और शाहपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद थीं। बड़ी संख्या में वकीलों ने इस घटना का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इन तीनों थानों के मुख्य जाँच अधिकारी और उप-मुख्य जाँच अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, जिनके सामने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की माँग रखी गई थी।

उन्होंने बताया कि जब इस पर सवाल उठे तो संबंधित युवक यह दावा करने लगे कि उन्होंने जो कोट पहना है वह वकील का नहीं बल्कि वेटर का कोट है। हालाँकि दवे के अनुसार, वेटर और वकील के कोट में स्पष्ट और बड़ा अंतर होता है, इसलिए यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं था।

दवे ने आगे बताया कि उसी दिन वकील समुदाय के लोगों ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की माँग करते हुए एक याचिका भी सौंपी। यह आवेदन करंज पुलिस स्टेशन में दिया गया, जिसमें आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज करने की माँग की गई थी।

उन्होंने कहा कि सामान्यतः शादी के दिन लड़कियाँ चोली-साड़ी या पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति काले कोट या वर्दी में शादी नहीं करता। रागिनी दवे ने आरोप लगाया कि यह पूरी साजिश वकील मित्तल जडेजा द्वारा रची गई, जिसने दोनों की शादी करवाई और लोगों को गुमराह करने के इरादे से यह योजना बनाई।

ग्रीन कॉरिडोर के भीतर रची गई एक साजिश

रागिनी दवे ने आगे बताया कि सामान्यतः जब कोई जोड़ा विवाह पंजीकरण के लिए आता है, तो उन्हें रजिस्ट्रार एम एम सैयद के काँच के केबिन के बाहर खड़ा रखा जाता है। लेकिन इस मामले में दोनों को सीधे केबिन के अंदर बैठाया गया, जो नियमों के विपरीत था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ग्रीन कॉरिडोर में बुलाया गया था और उस दौरान न तो किसी वकील को अंदर जाने दिया गया और न ही लड़की को अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई।

वहीं, वकील सुधा क्रिश्चियन ने बताया कि वकीलों द्वारा दायर आवेदन में IPC की धारा 319(2) का उल्लेख किया गया है। इस धारा के तहत बार काउंसिल में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जाती है।

सुधा क्रिश्चियन ने कहा कि फर्जी वकील बनकर कोर्ट परिसर में प्रवेश करना गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि रजिस्ट्रार ने ऐसे अज्ञात लोगों को उस कार्यालय में कैसे प्रवेश करने दिया, जहाँ सामान्य तौर पर वकीलों को भी जाने की अनुमति नहीं होती और जहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं।

बिल का भुगतान निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के 2 घंटे बाद किया गया

रागिनी दवे ने आगे कहा कि इस मामले में एक और सवाल यह है कि शाम 4 बजे के बाद के बकाया चालान आखिर शाम 6 बजे कैसे जमा कर दिए गए। उनके अनुसार यह भी जाँच का विषय है। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में वसीम नाम का एक व्यक्ति भी सामने आया है, जो पहले यहाँ काम करता था लेकिन अब उसका तबादला हो चुका है। दवे के मुताबिक वह सैयद का प्रशासक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार एम एम सैयद और वकील मित्तल जडेजा ने मिलकर यह पूरी साजिश रची, इसलिए दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दवे ने यह भी कहा कि संभव है कि इस तरह की साजिशों में कुछ अन्य रजिस्ट्रार और वकील भी गुमराह होकर शामिल होते हों।

रागिनी दवे ने आगे बताया कि लड़की के माता-पिता करीब एक महीने से लगातार कोर्ट आकर रजिस्ट्रार से यह अनुरोध कर रहे थे कि अगर उनकी बेटी वहाँ आए तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। उस समय सैयद ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह ऐसा करेंगे।

हालाँकि, जब लड़की वास्तव में कोर्ट परिसर में आई, तो उसे हरे गलियारे में रोक दिया गया और उसे अपने माता-पिता से मिलने तक की अनुमति नहीं दी गई।

अगर मामला एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के का होता तो रजिस्ट्रार सैयद उस मामले को बिगाड़ देते

इसके अलावा ऑपइंडिया को यह भी जानकारी मिली कि यदि रजिस्ट्रार एम एम सैयद के सामने ऐसा कोई मामला आता था जिसमें लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू होता, तो वह शादी होने नहीं देते थे। बताया जाता है कि ऐसे मामलों में वह किसी न किसी तरह मुस्लिम लड़की के माता-पिता या परिवार को सूचना दे देते थे, जिसके बाद अधिकतर मामलों में शादी रुक जाती थी।

इस तरह के ही एक मामले के गवाह एडवोकेट अभि राजपूत से ऑपइंडिया ने बात की। उन्होंने बताया कि करीब दो महीने पहले एक हिंदू युवक और एक मुस्लिम युवती उनके पास आए थे और दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। लेकिन संयोग से 30 दिन की पूर्व सूचना अवधि समाप्त हो चुकी थी और शादी की तारीख नजदीक थी। इसी दौरान लड़की के माता-पिता को उकसाया जाने लगा कि वे अपनी बेटी की शादी उस हिंदू युवक से न होने दें।

अभि राजपूत के अनुसार, शादी के दिन जब दूल्हा-दुल्हन रजिस्ट्रार कार्यालय पहुँचे, तभी लड़की के माता-पिता अचानक वहाँ आ गए और उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि लड़का आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए उसने आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और मामला वहीं समाप्त हो गया।

राजपूत ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार जैसे द्वितीय श्रेणी के पद पर होता है, जहाँ लोग न्याय और निष्पक्षता की अपेक्षा रखते हैं, तो केवल धर्म के आधार पर एकतरफा फैसला लेकर किसी मामले को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

अगर कोई मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़का हो तो सैयद को आ जाता गुस्सा

अधिवक्ता अभि राजपूत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से लोगों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई रजिस्ट्रार धर्म के आधार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, तो उसे उसके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

अभि राजपूत के अनुसार, इस अनुभव के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिस पर कई अन्य अधिवक्ताओं ने भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि जब भी किसी मामले में लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू होता है, तो रजिस्ट्रार अक्सर किसी न किसी तरीके से मामले को उलझा देते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार दस्तावेजों को लेकर अनावश्यक आपत्तियाँ उठाते हैं और प्रक्रिया को जटिल बनाकर लोगों को परेशान करते हैं। अभि राजपूत ने दावा किया, “मुझे जानकारी मिली है कि अलग-अलग स्थानों से आने वाले मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों की कई शादियाँ इसी पंजीकरण कार्यालय में दर्ज कराई गई हैं”

इस पूरे मामले से यह संकेत मिलता है कि कुछ सरकारी अधिकारी और बिचौलिए विवाह पंजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया की खामियों का लाभ उठाकर व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब सरकारी पद पर बैठे लोग धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं और कानून से जुड़े पेशे जैसे वकीलों की वर्दी का इस्तेमाल  धोखाधड़ी के लिए किया जाता है, तो इससे कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।

इसी संदर्भ में, गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित नए विवाह पंजीकरण कानून और संशोधन को ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, अभिभावकों को सूचना देने की व्यवस्था और रजिस्ट्रार की शक्तियों पर स्पष्ट सीमाएँ जैसे प्रावधान संभावित दुरुपयोग को रोकने में सहायक हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सख्त नहीं बनाया गया, तो अदालत परिसर जैसे संवेदनशील स्थानों का दुरुपयोग होने की आशंका बनी रह सकती है।
(मूल रूप से ये रिपोर्ट गुजराती में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)