Wednesday, November 6, 2024
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नए साल का जश्न न पड़े फीका, इसलिए इनका रखें ध्यानः बंगाल से लेकर केरल, दिल्ली तक की ये है गाइडलाइन

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या पर सार्वजनिक कार्यक्रम या छत पर पार्टियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम या बड़ी सभा नहीं होने दी जाएगी और कानून तोड़ने वालों को दंड का सामना करना पड़ेगा।

साल 2020 तो कोरोना वायरस महामारी के साए में गुजर गया। कुछ घंटों बाद नया साल 2021 दस्‍तक देने वाला है। कोरोना हमारी जिंदगी से गया नहीं है, इसलिए नए साल का स्‍वागत करते समय बेहद सावधान रहना होगा। केंद्र और राज्‍य की सरकारों ने नए साल के जश्‍न की खातिर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। बेहतर होगा कि घर से बाहर निकलने से पहले उनके बारे में जान लें।

कई राज्‍यों में न्‍यू ईयर ईव (new years’ eve) पर होने वाली पार्टियों पर पूरी तरह रोक है। महाराष्‍ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्‍यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नियम तोड़ने पर जुर्माने से लेकर महामारी ऐक्‍ट के तहत जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं, देश के अलग-अलग हिस्‍सों में नए साल के जश्‍न को लेकर क्‍या नियम हैं

दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। सार्वजनिक स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति  इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वहीं कोई नए साल के जश्न का कार्यक्रम नहीं होगा। DDMA ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 31 दिसंबर के 11:00 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी के सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक बैठक या सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या पर सार्वजनिक कार्यक्रम या छत पर पार्टियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम या बड़ी सभा नहीं होने दी जाएगी और कानून तोड़ने वालों को दंड का सामना करना पड़ेगा।

नए साल की पूर्व संध्या पर एक भीड़ होने की संभावना को देखते हुए, दिल्ली मेट्रो अधिकारियों ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को रात 9 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया है। अंतिम ट्रेन के प्रस्थान तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी।

गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गाँव के लिए कोविड के दिशा-निर्देश राज्य के अधिकार क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, नोएडा में जिला प्रशासन ने कहा है कि नए साल की पार्टी के लिए एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। होटल, क्लब और रेस्टोरेंट मालिकों को संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। पुलिस और स्थानीय नागरिक निकायों को बताना होगा कि कितने मेहमानों के आने की संभावना है।

महाराष्‍ट्र: राज्य के होटल, रेस्तरां, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। हालाँकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों, रेस्तरां और ढाबों को उससे छूट दी गई है। राज्‍य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 11 बजे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या ज्यादा लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। 31 दिसंबर 2020 को रात 11 बजे तक दुकान बंद नहीं करने वाले रेस्तरां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा, “यह सामान्य नया साल नहीं है। यही वजह है कि हम सामान्य समारोह नहीं कर सकते हैं। कर्फ्यू यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जा रहा है कि इस तरह के उल्लंघन को दोहराया नहीं जाए।”

हालाँकि, अधिकारी ने कहा कि रात के कर्फ्यू के कारण लोग रात 11 बजे से पहले जश्न मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपील की है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को नए साल की पूर्व संध्या पर घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए।

मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मुंबई पुलिस के लगभग 35,000 जवान सतर्कता बरतेंगे। COVID-19 मानदंडों के किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कहा कि किसी को छतों और नौकाओं पर पार्टी आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने पर आयोजकों को उल्लंघन के लिए दंडित किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता के बारे में बोलते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर आप टैक्सी, ओला या उबर किराए पर लेते हैं, तो चालक सहित वाहन में चार लोग हो सकते हैं। Swiggy और Zomato जैसे प्लेटफार्मों के साथ-साथ रेस्तरां से सीधे भोजन की डिलिवरी की अनुमति दी जाएगी।

बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान या खुली जगहों पर चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। 

हालाँकि, लोग अपने घरों पर पार्टियाँ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। भवन समितियों और क्लबों को आदेश दिया गया है कि वे 4 से अधिक लोगों की सभा और किसी भी सार्वजनिक उत्सव की अनुमति न दें।

इसके अलावा, होटल, मॉल, रेस्तरां, क्लब नियमित रुप से चल सकते हैं लेकिन डीजे, पार्टियों, कार्यक्रमों, म्यूजिकल नाइट्स और परफॉर्मेंस जैसे किसी विशेष कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। होटलों, रेस्तराओं में कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। केवल ई-टोकन के साथ अग्रिम बुकिंग की अनुमति है।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखे जाएँ और नए साल की पूर्व संध्या को मनाने के लिए कोई बड़ी सभा न हो। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहर में और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

तमिलनाडु: राज्य सरकार ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2021 की रात को समुद्र तटों, होटलों, क्लबों और रिसॉर्ट्स पर नए साल की पूर्व संध्या समारोह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। इन दिनों समुद्र तटों पर कोई प्रवेश नहीं होगा। सरकार के आदेशों के अनुसार, समुद्र तट की सड़कों, रेस्तरां, होटल, क्लब, समुद्र तट रिसॉर्ट्स सहित अन्य रिसॉर्ट्स में मिडनाइट पार्टियाँ नहीं होंगी।

राजस्थान: राज्य के गृह विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, राजस्‍थान में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जयपुर कमिश्‍नरेट के मुताबिक, विशेष कार्यक्रम छोड़ बाकी सभी कार्यक्रमों पर रोक है। शाम 7 बजे के बाद सभी तरह के होटल, रेस्‍तरां और प्रतिष्‍ठान बंद रखे जाएँगे। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नए साल की पूर्व संध्या के दौरान ‘दिवाली की तरह’ प्रतिबंध लगाए जाएँगे और यह सभी नगरपालिका परिषदों में लागू होगा।

उत्तराखंड: राज्य की राजधानी देहरादून में 31 दिसंबर, 2020 और 1 जनवरी 2021 को होटल, बार और रेस्तरां में पार्टियों जैसे सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रतिबंध का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय होगा। नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

मंगलुरू: मंगलुरू के पुलिस आयुक्त ने 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है। नए साल का जश्न मनाने के लिए 5 या अधिक लोगों का सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होना मना है। होटल, मॉल, रेस्तरां, क्लब, पब आदि कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे।

केरल: केरल सरकार ने नए साल के समारोहों के दौरान सभी सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है और निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर को राज्य में सभी समारोह रात 10 बजे तक समाप्त हो जाएँ।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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