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सुनवाई के दौरान वकील ने उतार लिए कपड़े, गंदे-गंदे इशारे भी किए: एडवोकेट टीके अजान की ‘नग्नता’ से शर्मसार हुआ केरल का कोर्ट, FIR दर्ज

घटना के बाद न्यायालय ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को बंद कर दिया। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा, मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने कुछ हाव-भाव के साथ नग्नता दिखाई। इसलिए मामले को निर्देश के साथ स्थगित कर दिया गया।

केरल में कोर्ट की सुनवाई के दौरान गंदी हरकत करने पर एक वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उस वकील ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी नग्न होकर फोटो खींचीं और साथ ही साथ यौन इशारे भी किए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना 2 सितंबर 2024 की है। बताया जा रहा है कि वकील टीके अजान इडुक्की के थोडुपुझा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के जरिए उपस्थित हुए थे। उस समय उन्होंने खुद को बेहद अश्लील ढंग से प्रस्तुत किया।

घटना के बाद न्यायालय ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को बंद कर दिया। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा, मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने कुछ हाव-भाव के साथ नग्नता दिखाई, इसलिए मामले को निर्देश के साथ स्थगित कर दिया गया।

कोर्ट ने कि अपीलकर्ता के वकील को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए और उनके हाव भाव देख गूगल मीट को बंद कर दिया गया। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर चुनी गई।

बाद में बेंच क्लर्क द्वारा न्यायालय में आरोपित वकील के खिलाफ वकील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की शील को अपमानित करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) और सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले यौन इशारों या कृत्यों पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (1) (ए) के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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