Homeदेश-समाज'ऑनलाइन निकाह जायज है भी या नहीं… CRPF जवान मुनीर अहमद के पाकिस्तानी बीवी...

‘ऑनलाइन निकाह जायज है भी या नहीं… CRPF जवान मुनीर अहमद के पाकिस्तानी बीवी से रिश्ते पर जम्मू-कश्मीर HC ने उठाए सवाल, ‘निकाहनामा’ में गड़बड़ी निकली

जज राहुल भारती ने कहा कि भारत सरकार को यह देखना होगा कि ऐसी ऑनलाइन निकाह कानून में मानी जाएँगी या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुनीर ने अपने विभाग को अपनी निकाह के बारे में बताया था। यह भी कहा था कि 5 नवंबर 2023 को निकाह होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि न तो मुनीर पाकिस्तान गया और न ही उनकी बीवी भारत आईं।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने मंगलवार (29 अप्रैल 2025) को एक सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद और उनकी पाकिस्तानी बीवी मीनल के ‘ऑनलाइन’ निकाह पर बड़ा सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह निकाह कानूनी तौर पर सही है या नहीं, इस पर विचार करना होगा।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि मुनीर और उनकी पत्नी ने ‘ऑनलाइन’ निकाह किया है, लेकिन उनके निकाह के कागजात (निकाहनामा) में निकाह की जगह जम्मू के हंदवाल लिखी है। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने इसे सही नहीं बताया, क्योंकि ऑनलाइन निकाह में दोनों अलग-अलग जगहों पर थे। बीवी पाकिस्तान में थीं और मुनीर जम्मू-कश्मीर में।

मुनीर और उनकी पत्नी ने ‘ऑनलाइन‘ निकाह की थी। पत्नी वीजा पर भारत आईं, लेकिन उनका वीजा 22 मार्च 2025 को खत्म हो गया है और वह अभी भी यहीं हैं। कोर्ट ने जोड़े से पूछा है कि जब निकाह ऑनलाइन हुई, तो कागजात में हंदवाल का नाम क्यों लिखा गया।

आगे जज राहुल भारती ने कहा कि भारत सरकार को यह देखना होगा कि ऐसी ऑनलाइन शादियाँ कानून में मानी जाएँगी या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुनीर ने अपने विभाग को अपने निकाह के बारे में बताया था। यह भी कहा था कि 5 नवंबर 2023 को निकाह होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि न तो मुनीर पाकिस्तान गया और न ही उनकी बीवी भारत आईं।

मुनीर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी के वीजा के लिए लंबे समय से अर्जी दी है, मगर कोर्ट ने कहा कि वीजा देना या नहीं देना यह सरकार का काम है। अभी उनकी पत्नी का वीजा खत्म हो चुका है और वह गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रही हैं।

हाई कोर्ट ने साफ किया कि जब सरकार इस मामले पर विचार करेगी, तभी पता चलेगा कि महिला को वीजा मिलेगा या नहीं। कोर्ट ने सरकार को दस दिन में जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला को जम्मू-कश्मीर से निकाला जाएगा या नहीं, यह कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मतभेद चल रहे हैं। इस मामले में एक सीआरपीएफ जवान अपनी बीवी को पाकिस्तान वापस भेजने से रोकने के लिए कोर्ट गया है। इससे यह भी पता चला है कि बहुत से पाकिस्तानी लोग, जो पहले वीजा लेकर भारत आए थे, अभी भी यहीं रह रहे हैं।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

₹15 लाख करोड़ के संदिग्ध रेवेन्यू से SEBI की कार्रवाई तक: जानिए कौन हैं राजेश मेहता और क्यों घिरी उनकी कंपनी Rajesh Exports

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राजेश मेहता के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पंजाब के ‘शिक्षा सुधारों’ का श्रेय लेने पर कॉन्ग्रेस और AAP में जंग, पढ़े- जब दिल्ली में केजरीवाल पर शीला दीक्षित के काम को...

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में नंबर-1 बनने के दावे पर विवाद। जानिए AAP और कॉन्ग्रेस के दावों के बीच पूरा रियलिटी चेक और शिक्षा सुधार की टाइमलाइन।
- विज्ञापन -