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शादी से इनकार करने पर फयाज ने चाकुओं से नेहा को गोद डाला, पर कर्नाटक पुलिस ने ‘लव जिहाद’ मानने से किया इनकार: कॉलेज के बाहर कॉन्ग्रेस पार्षद की बेटी की हुई थी हत्या

चार्जशीट में सीआईडी ​​ने कहा चाकू मारते हुए उसने कहा था, "इतने समय तक मुझसे प्यार करने के बाद तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें नहीं छोडूँगा।"

कर्नाटक के हुबली में कॉन्ग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। कर्नाटक के आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी) ने अप्रैल 2024 में हुबली में हुई नेहा हिरेमठ की हत्या के मामले में कहा है कि आरोपित फैयाज खोंडुनायक ने ‘लव जिहाद‘ के चक्कर में नहीं, बल्कि शादी से मना करने पर नेहा की हत्या की।

नेहा की हत्या के बाद पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा था कि फैयाज ने उनकी बेटी को फंसाया था और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव डाल रहा था, लेकिन सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में शादी के लिए दबाव डालने की बात तो कही है, पर लव जिहाद के एंगल को नकार दिया है। नेहा हिरेमठ हत्याकांड में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान हुए विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया था क्योंकि भाजपा ने आरोप लगाया था कि यह लव जिहाद का मामला है। बता दें कि 18 अप्रैल को हुबली धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) के पार्षद निरंजन हिरेमठ की 23 वर्षीय बेटी नेहा हिरेमठ को उसके पूर्व सहपाठी खोंडुनायक ने केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में चाकू मार दिया था।

नेहा हिरेमठ एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। शुरू में मामला विद्यानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। लेकिन भाजपा द्वारा इसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताए जाने के बाद इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया और इसे सीआईडी ​​को सौंप दिया गया। सीआईडी ​​के पुलिस उपाधीक्षक एमएच पाइका ने 483 पन्नों की चार्जशीट दाखिल दी है, जिसमें 99 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और अन्य सबूत शामिल हैं।

चार्जशीट के मुताबिक, खोंडुनायक और हिरेमठ 2020-21 में पीसी जाबिन साइंस कॉलेज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस (बीसीए) की पढ़ाई के दौरान सहपाठी थे। बाद में वे दोस्त बन गए और 2022 तक वे रिलेशनशिप में थे। इस साल मार्च में दोनों के बीच झगड़े होने लगे और नेहा हिरेमठ ने खोंडुनायक से दूरी बनानी शुरू कर दी। 18 अप्रैल को शाम करीब 4.40 बजे खोंडुनायक ने एक मंकी कैप और चाकू खरीदा था और कॉलेज के बाहर उसका इंतजार किया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी।

चार्जशीट में सीआईडी ​​ने कहा चाकू मारते हुए उसने कहा था, “इतने समय तक मुझसे प्यार करने के बाद तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें नहीं छोडूँगा।” पुलिस ने खोंडुनायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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