Saturday, July 27, 2024
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सुबह शौहर ने दिया तीन तलाक, रात को साथी के साथ कमरे में घुस आया ससुर, कट्टा दिखाकर किया बलात्कार

ससुर के साथ आए व्यक्ति ने महिला की कनपटी पर कट्टा लगा दिया। दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला के अनुसार, ससुर और उसके साथी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो जिंदा नहीं रहेगी।

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 25 वर्षीय एक मुस्लिम महिला को पहले उसके शौहर ने सुबह-सुबह तीन तलाक दे दिया और रात में ससुर ने हथियार के दम पर अपने साथी के साथ मिलकर उसका बलात्कार कर डाला। पीड़िता ने शिकायत भिवाड़ी के महिला थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाकर आरोपितों पर केस दर्ज किया है।

25 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, साल 2015 में उसका निकाह भिवाड़ी के चौपानकी थाना इलाके के एक गाँव में हुआ था। हालाँकि, उसके निकाह में उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज भी दिया था। लेकिन फिर भी उसके पति, देवर, ससुर ने उनसे और दहेज की माँग की और महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच उसने एक बेटी को भी जन्म दिया। मगर, फिर भी ससुराल पक्ष की ओर से उस पर हो रहे अत्याचार नहीं थमे।

महिला के बयान के मुताबिक, दहेज के लिए आरोपितों ने पीड़िता से बहुत मारपीट की। उसे कमरे में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। 22 नवंबर की सुबह उसका पति कमरे में आया और तीन तलाक दे दिया, जो गैरकानूनी है। उसी रात करीब 11-12 बजे महिला का ससुर एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके कमरे में आ घुसा और कहा ‘तुझे मेरे बेटे ने तलाक दे दिया है, इसलिए अब तू मेरी बहू नहीं है।’

इसके बाद ससुर के साथ आए व्यक्ति ने महिला की कनपटी पर कट्टा लगा दिया और दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला के अनुसार, ससुर और उसके साथी ने उसे धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन अगली सुबह वह मौका पाकर वह से निकली और पिता को फोन कर आपबीती बताई। इसके बाद पिता की मदद से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया है कि महिला की शिकायत पर आरोपितों के ख़िलाफ धारा 498ए, 323, 376 डी सहित 3, 4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट- 2019 में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत कर रहे हैं। तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए बने कानून के दर्ज जिले का यह पहला मामला है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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