Tuesday, December 10, 2024
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जान लेने की नीयत से मारा पत्थर: संभल हिंसा मामले में अब डिप्टी कलेक्टर की FIR ने खोली इस्लामी भीड़ की मंशा, 800-900 हमलावरों पर केस दर्ज

डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू के मुताबिक भीड़ में से कुछ हमलावरों ने उनको टारगेट पर ले लिया था। शिकायत में आगे बताया गया है कि भीड़ में शामिल किसी हमलावर ने डिप्टी कलेक्टर की हत्या के मकसद से उनको निशाना बनाकर पत्थर मारे। उनके बाएँ पैर और बाएँ हाथ की कोहनी में घाव हो गया। डिप्टी कलेक्टर ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार (24 नवंबर) को मुस्लिम भीड़ द्वारा की गई हिंसा के बाद इलाके के हालात अब सामान्य हो चले हैं। बाजारों में दोबारा हलचल है, जनजीवन पटरी पर आ गया है। पुलिस भी फरार चल रहे दंगाइयों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं। इस बीच हिंसा में घायल डिप्टी कलेक्टर द्वारा दी गई तहरीर सामने आई है। डिप्टी कलेक्टर ने शिकायत में बताया है कि उस दिन हिंसक भीड़ उनको घेर कर मार डालना चाहती थी।

यह तहरीर संभल जिला मुख्यालय में तैनात डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू द्वारा दी गई है। रविवार को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि वो सर्वे टीम की सुरक्षा के मद्देनगर 24 नवंबर को अपने अर्दली व सुरक्षाकर्मी होमगार्ड जवान के साथ जामा मस्जिद पर मौजूद थे। सुबह के करीब 9:10 के आसपास 800 से 900 हमलावरों की एक भीड़ मस्जिद के पास जमा होने लगी। इस भीड़ के पास घातक हथियार मौजूद थे।

शिकायत के अनुसार, यह भीड़ किसी भी हालत में चल रहे सर्वे को रोकने पर आमादा थी। भीड़ में कोई भी अधिकारियों की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह समझाने के लिए आगे बढ़े पुलिस बल पर हमलावर हो गई। ईंट और पत्थरों की बौछार होने लगी। हिंसक भीड़ की हरकतों की वजह से स्थानीय निवासी सहम गए। डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू के मुताबिक भीड़ में से कुछ हमलावरों ने उनको टारगेट पर ले लिया था।

शिकायत में आगे बताया गया है कि भीड़ में शामिल किसी हमलावर ने डिप्टी कलेक्टर की हत्या के मकसद से उनको निशाना बनाकर पत्थर मारे। इस पथराव में रमेश बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके बाएँ पैर और बाएँ हाथ की कोहनी में घाव हो गया। डिप्टी कलेक्टर ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने 800 से 900 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191 (2), 191 (3), 190, 221, 132, 121 (1) , 121 (2), 109 (1), 125 और 223 (b) के साथ आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत दर्ज हुई है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। घायल SDM का इलाज चल रहा है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।

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राहुल पाण्डेय
राहुल पाण्डेयhttp://www.opindia.com
धर्म और राष्ट्र की रक्षा को जीवन की प्राथमिकता मानते हुए पत्रकारिता के पथ पर अग्रसर एक प्रशिक्षु। सैनिक व किसान परिवार से संबंधित।

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