Homeदेश-समाजमाँ के साथ मंदिर गई 4 साल की मासूम से 40 वर्षीय इरशाद ने...

माँ के साथ मंदिर गई 4 साल की मासूम से 40 वर्षीय इरशाद ने किया दुष्कर्म का प्रयास, यूपी पुलिस ने भेजा जेल

गुरुवार की सुबह महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए शिव मंदिर गई थी। उनके साथ उनकी 4 साल की पुत्री भी थी। माँ जब मंदिर में चली गई तो बच्ची बाहर खेलने लगी। आरोप है तभी दरिंदा इरशाद वहाँ आया और बच्ची को बहला कर मंदिर के पीछे ले गया। वहाँ उसने...

उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार को माँ के साथ मंदिर गई चार वर्षीय मासूम के साथ 40 वर्षीय युवक इरशाद ने दरिंदगी की हद पार करने की कोशिश की। लेकिन मासूम के चीखते ही आसपास के लोगों की नजर उस दरिंदे पर पड़ गई। कहा जा रहा है कि आरोपित को तत्काल भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बात फैलते ही मासूम के परिजन तथा बस्ती के दूसरे लोग भी मौके पर पहुँच गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, तत्काल सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार चौहान भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए लोगों की पिटाई से घायल हुए युवक को अपने कब्जे में लिया और उसे थाने भिजवाया। और बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पिता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस घटना में आरोपित इरशाद को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करहल थाना क्षेत्र की एक बस्ती निवासी एक महिला गुरुवार की सुबह महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए शिव मंदिर गई थी। उनके साथ उनकी 4 साल की पुत्री भी थी। माँ जब मंदिर में चली गई तो बच्ची बाहर खेलने लगी। आरोप है तभी दरिंदा इरशाद वहाँ आया और बच्ची को बहला कर मंदिर के पीछे ले गया। वहाँ उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

वहीं कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जब चार वर्षीय बालिका अपनी माँ के साथ शिवरात्रि पर शिव मंदिर में दर्शन करने गई थी। तभी मासूम बच्ची भीड़ में किसी तरह माँ से बिछड़ गई और रोने लगी। इसी बीच रो रही बालिका पर कस्बा करहल के मोहल्ला मनिहारन निवासी इरशाद पुत्र महबूब की नजर पड़ी। मौका पाकर वह बालिका को मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ हैवानियत करने की कोशिश करने लगा।

बालिका के चीखने पर लोग दौड़ पड़े और आरोपित इरशाद को धर लिया। लोगों ने दरिंदे इरशाद की पहले जमकर धुनाई की। फिर यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। पिता की तहरीर पर आरोपित इरशाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 ए, बी, पॉस्को एक्ट तथा दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

राजेश खन्ना के घर को ‘भूतिया बंगला’ कहने पर बॉम्बे HC ने लगाई रोक, जानिए- क्यों ‘आशीर्वाद’ को कहा जाता है ‘अशुभ- शापित’

दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना का घर 'आशीर्वाद' एक बार फिर चर्चा में है। इसके मालिक बिजनेसमैन शेट्टी ने हाईकोर्ट में इसे 'भूतिया बंगला' कहने पर आपत्ति जताई और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया।

क्या सरकार सच में CJP प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले सकती है? जानिए कानून क्या कहता...

कानून के शासन से चलने वाले एक कामकाज करने वाले लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, चाहे वे प्रदर्शनकारी हों या आम नागरिक, उन्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़े।
- विज्ञापन -