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समुदाय विशेष के लड़के ने नाबालिग के साथ किया रेप, हुई गर्भवती: उत्तराखंड में लोगों ने पिटाई करने के बाद मुँह काला कर घुमाया

पीड़िता के चाचा की शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह के हवाले से कहा कि आरोपित विशेष समुदाय का है।

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में बलात्कार का मामला सामने आया। आरोप है कि विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। मामला सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपित की जमकर पिटाई की। इसके बाद, उसके चेहरे में कालिख पोत दिया और सिर मुंडाकर उसे भरे बाजार में घुमाया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर तहसील के एक गाँव का है। आरोप है कि विशेष समुदाय का युवक एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। इससे लड़की गर्भवती हो गई।

लड़की का जब पेट बढ़ने लगा तो उसकी माँ ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन जब डाँट-फटकार लगा पूछा तो उसने आपबीती सुना दी।लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपित की तलाश की। फिर उसे पकड़कर जमकर मारपीट की।

गुस्साए लोग यहीं नहीं रुके। आरोपित का सिर मुंडवाया और उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। इसके बाद काफी देर तक उसे बाजार में घुमाया। इसी दौरान मौके पर पहुँची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कीर्तिनगर की एसडीएम सोनिया पंत का कहना है कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।

एसडीएम ने यह भी कहा कि पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। वह गर्भवती है। हालाँकि गर्भ कितने माह का है, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। आरोपित मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। इलाके में रहकर लोगों के घर बनाने का काम करता था।

पीड़िता के चाचा की शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह के हवाले से कहा कि आरोपित विशेष समुदाय का है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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