Friday, March 29, 2024
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‘अच्छी महिला बनो, जो कहते हैं करो’ – कैब के अंदर सईद और नजीरुल ने बारी-बारी से किया रेप

बलात्कारी अहमद की पार्टनर ने पीड़ित महिला से फेसबुक पर संपर्क किया, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पैसे के बदले आरोप वापस लेने पर मजबूर करने की कोशिश भी की। कोर्ट ने ऐसा करने पर महिला को 16 महीने कैद की सजा सुनाई है।

इंग्लैंड में 23 वर्षीय महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। सईद अहमद और नजीरुल मियाँ ने नकली कैब ड्राइवर के साथ मिलकर रेप किया। अदालत में रेप और यौन उत्पीड़न के दोषी साबित होने के बाद दोषियों को कुल 23 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सईद अहमद को 11 साल की, जबकि नजीरुल मियाँ को 12 साल की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक घटना इंग्लैंड के संडरलैंड का है। जहाँ पर पीड़िता के मोबाइल की बैट्री खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका फोन बंद हो गया था। उसने घर जाने के लिए लिफ्ट लेने का सोचा। तभी सईद अहमद और नजीरुल मियाँ उसके पास नकली कैब ड्राइव बनकर आए। तो पीड़िता ने उनसे घर छोड़ देने के लिए कहा। जिस पर दोनों तैयार हो गए और पीड़िता गाड़ी में बैठ गई।

गाड़ी अहमद चला रहा था। अहमद ने कुछ दूर तक तो सही रास्ते पर गाड़ी चलाई। इसके बाद उसने बीच रास्ते में गाड़ी को मोड़ दिया और सुनसान जगह पर ले गया। पीड़िता इससे पहले कि कुछ समझ पाती अहमद और मियाँ ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, जब महिला ने रोकने की कोशिश की और विरोध जताया तो उसने कहा,  “अच्छी महिला बनो, जो कहते हैं करो।”

कोर्ट में पीड़िता की तरफ से दिए बयान में कहा गया कि वारदात का महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। वह इस घटना से इतना ज्यादा टूट चुकी है कि वो घर से बाहर निकलने से घबरा रही है और किसी भी अनजान आदमी से डरती है। उसका लोगों पर से भरोसा उठ गया है। कोर्ट में कहा गया कि घटना ने पीड़िता का जीवन तबाह कर दिया है। पीड़िता ने कोर्ट में दिए अपने एक बयान में कहा कि उस रात कार में आने का उसका फैसला उसके लिए जीवन भर का पछतावा है। पीड़िता ने कहा कि उस रात वो उनके लिए एक आसान विकल्प थी और उन्होंने उसका फायदा उठाया। वो कहती है कि जैसा जिंदगी वो जी रही है, वैसा किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा।

वहीं अहमद की पार्टनर ने भी पीड़ित महिला से फेसबुक पर संपर्क किया और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने पैसे के बदले आरोप वापस लेने पर मजबूर करने की कोशिश की। कोर्ट ने ऐसा करने पर महिला को 16 महीने कैद की सजा सुनाई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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