Thursday, October 3, 2024
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3 महीने बाद भी आपके पास रिपब्लिक TV के खिलाफ कोई सबूत नहीं: बॉम्बे HC ने मुंबई पुलिस को TRP मामले में फटकारा

“यह एफआईआर अक्टूबर 2020 की है। हम मार्च 2021 में हैं। हमने मामलों में खिचड़ी पक रही है’ देखा है। उनके सिर पर तलवार क्यों लटकी रहती है? आप पिछले 3 महीनों से जाँच कर रहे हैं और आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।"

महाराष्ट्र सरकार को बुधवार (मार्च 17, 2021) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पाया कि मुंबई पुलिस को तीन महीने से अधिक समय तक मामले की जाँच करने के बावजूद फर्जी टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

खबरों के मुताबिक, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस दो चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी रिपब्लिक के खिलाफ सबूत जमा करने में विफल रही है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

कोर्ट ने पाया, “यह एफआईआर अक्टूबर 2020 की है। हम मार्च 2021 में हैं। हमने मामलों में खिचड़ी पक रही है’ देखा है। उनके सिर पर तलवार क्यों लटकी रहती है? आप पिछले 3 महीनों से जाँच कर रहे हैं और आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका तर्क यह है कि वे हमेशा इस डर में रहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है, जैसा उनके कर्मचारियों के साथ पहले कार्रवाई हो चुकी है।”

‘अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों नहीं?’

जाँच में देरी पर सवाल उठाते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी माँग की कि चैनल के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी या किसी भी रिपब्लिक टीवी पत्रकार सहित याचिकाकर्ताओं को अभी तक मामले में आरोपित क्यों नहीं बनाया गया है।

रिपब्लिक टीवी द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद यह टिप्पणियाँ सामने आईं कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर गोस्वामी और अन्य को अभी तक आरोपित नहीं बनाया है, ताकि वे केस को खत्म करने के लिए अदालतों को स्थानांतरित करने में सक्षम न हों।

बेंच ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, “अगर आप जल्दी से हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं… एक उचित स्तर पर, हमारे पास और भी प्रश्न होंगे। तो क्या आप उनका जवाब देंगे? हमें पता नहीं है कि आप किसे ब्रीफ कर रहे हैं या किनसे निर्देश ले रहे हैं।”

मुंबई पुलिस ने जाँच को खुला रखने के लिए रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया

इससे पहले, एआरजी के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा पूरी जाँच का उद्देश्य अन्य चैनलों के खिलाफ जानकारी होने के बावजूद रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाना है।

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दावा किया कि भले ही दो चार्जशीट हों, लेकिन चैनल के खिलाफ कुछ भी पर्याप्त नहीं था। मुंदरगी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अभी तक रिपब्लिक या उसके कर्मचारियों को चार्जशीट में आरोपित नहीं बनाया है ताकि वे जाँच को खुला रख सकें। एआरजी आउटलियर मीडिया और गोस्वामी ने पिछले साल हाईकोर्ट से संपर्क किया था, जिसमें रिपब्लिक टीवी के खिलाफ फर्जी टीआरपी घोटाले में राहत देने के लिए याचिका दायर की गई थी।

फर्जी TRP घोटाला

8 अक्टूबर को, मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई चैनलों ने अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी मुख्य आरोपितों में से एक है। यह शिकायत हंसा समूह द्वारा दायर की गई थी जिसने BARC के लिए TRP रिकॉर्ड करने के लिए उपकरणों को इंस्टॉल किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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