Saturday, May 4, 2024
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उन्नाव केस: कुलदीप सेंगर बलात्कार और अपहरण के मामले में दोषी करार

कुलदीप सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। उस पर लड़की को सेंगर के पास लेकर जाने का आरोप था।

दिल्ली की एक अदालत ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिया है। उसे दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में दोषी ठहराया गया है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार (दिसंबर 10, 2019) को ही फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। सेंगर को भाजपा ने पहले ही निष्कासित कर दिया था। उस पर 2017 में उन्नाव की एक लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था। ढाई साल से चल रहे इस मामले में पीड़िता के परिजनों को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा।

पीड़िता ख़ुद अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है। वहीं, उसके चाचा, चाची और मौसी की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। 5 अगस्त से ही नियमित सुनवाई शुरू कर दी गई थी। सुनवाई बंद कमरे में हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों के बीच जिरह हुई।

कोर्ट ने भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। वह लड़की को सेंगर के पास लेकर गई थी। कोर्ट ने शशि सिंह को बरी कर दिया है। शशि ने कोर्ट में ख़ुद को पीड़ित बताया था।

पीड़िता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख इंसाफ की गुहार लगाई थी। पीड़ित ने इस पत्र में बताया कि विधायक सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विधायक की तरफ से पीड़िता और उसके परिवार के ख़िलाफ़ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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