Sunday, May 5, 2024
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‘प्रदर्शन का विडियो FB पर क्यों डाला’ – जामिया की पूर्व छात्रा सीमा रिजवी पर हमला, बेटी को किडनैप करने की धमकी

“मैं विरोध-प्रदर्शन के बाद गेट नंबर 7 से निकल रही थी, तभी कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। इसमें JCC के कई सदस्य शामिल थे। उन लोगों ने मुझे RSS कार्यकर्ता बताया क्योंकि मैंने इस विरोध-प्रदर्शन की वीडियो अपने फेसबुक प्रोफाइल से शेयर की थी।”

जामिया की पूर्व छात्रा सीमा रिजवी ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। सीमा ने यह शिकायत जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी (JCC) के कुछ सदस्यों के खिलाफ करवाई है। अपनी शिकायत में सीमा ने कहा कि इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और साथ ही उनकी बेटी को किडनैप करने की धमकी दी। सीमा का कहना है कि उन लोगों ने यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने CAA विरोधी प्रदर्शन की वीडियो फेसबुक पर डाल दी थी। अब यह वीडियो हटा ली गई है।

जानकारी के मुताबिक सीमा रिजवी ने 4 फरवरी 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी एक कॉपी ऑपइंडिया के पास है। इसमें सीमा ने आरोप लगाया कि जामिया में CAA विरोध प्रदर्शन में एक भीड़ ने उन्हें RSS कार्यकर्ता बताते हुए उनके ऊपर हमला किया। सीमा ने कहा, “मैं विरोध प्रदर्शन के बाद गेट नंबर 7 से निकल रही थी, जो कि जामा मस्जिद के नजदीक है, तभी कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। इसमें JCC के कई सदस्य शामिल थे। उन लोगों ने मुझे RSS कार्यकर्ता बताया क्योंकि मैंने इस विरोध प्रदर्शन की वीडियो अपने फेसबुक प्रोफाइल से शेयर की थी।” रिजवी ने आरोप लगाया कि उन्हें मुस्लिमों द्वारा मारपीट और प्रताड़ित करने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया।

इसके साथ ही रिजवी ने आरोप लगाया कि भीड़ द्वारा उन्हें जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद भीड़ ने उन्हें धमकाया और मारपीट की। सीमा ने यह भी कहा कि JCC के सदस्यों की भीड़ ने विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। सीमा ने कहा, “उन्होंने मेरी 10 साल की बेटी को लेकर भी धमकियाँ दीं। लगातार मेरे बाल खींचे। किडनैप करने की धमकी दी।”

सीमा रिजवी ने जिन JCC सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसमें सफूर जर्फर, गोहे आयशा अंसारी, सैफ-उल-इस्लाम, सलीम उमर, मोहम्मद गफ्फार खान, अबू दर्दा खान और इन्तेमाम के नाम शामिल हैं। जामिया नगर पुलिस स्टेशन ने इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 323, 506, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि CAA के पास होने के साथ ही जामिया नगर में हिंसा भड़क गई थी, जिस के बाद दंगे पर काबू पाने के लिए पुलिस को कैंपस के अंदर जाना पड़ा था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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