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सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कामरान ने कबूला जुर्म, कहा- एक करोड़ के लिए दी धमकी

25 वर्षीय आरोपित कामरान से पूछताछ कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ के सामने कामरान ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इतना ही नहीं कामरान की गिरफ्तारी के बाद भी लखनऊ पुलिस को एक धमकी भरी कॉल आई है, जिसमें कहा गया है, "जिसे गिरफ्तार किया है, उसे छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कामरान ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपित कामरान ने कहा कि उसने एक करोड़ रुपए मिलने के वायदे के बदले में सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी।

25 वर्षीय आरोपित कामरान से पूछताछ कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ के सामने कामरान ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। हालाँकि, उसने यह नहीं बताया कि उसे पैसों का ऑफर किसने दिया था और वह व्यक्ति कौन है।

दरअसल रविवार (24 मई, 2020) को मुंबई से गिरफ्तार किए गए आरोपित कामरान को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड में भेजते हुए यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया गया था।

जानकारी के मुताबिक मुंबई में रहने वाला आरोपित कामरान पहले एक सिक्योरिटी गॉर्ड का काम करता था, लेकिन 2017 में टीबी का ऑपरेशन होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और वह फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है। टैक्सी ड्राइवर पिता का पहले ही निधन हो चुका है।

पाँचवी पास कामरान नशे का आदी है। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के चूनाभट्टी इलाके के निवासी कामरान खान को एटीएस की कालाचौकी इकाई ने गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं कामरान की गिरफ्तारी के बाद भी लखनऊ पुलिस को एक धमकी भरी कॉल आई है, जिसमें कहा गया है, “जिसे गिरफ्तार किया है, उसे छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा।”

धमकी मिलते ही महाराष्ट्र एटीएस हरकत में आ गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए एटीएस की नासिक यूनिट ने 20 साल के एक युवक को नासिक के भद्रकाली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। कामरान से उसके संबंध के बारे में पुलिस जाँच कर रही है।

बता दें कि 21 मई, 2020 की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश- 112 के व्हाटसएप नम्बर पर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन पर बम से हमला किया जाएगा।

इसके बाद गोमती नगर थाने में इस सम्बन्ध में धारा 505 (1) बी, 506 और 507 के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं तत्काल हरकत में आई पुलिस ने धमकी देने वाले नम्बर की जाँच शुरू कर दी थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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