Tuesday, April 30, 2024
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27 दिन बाद मन्नत लौटे आर्यन का ढोल-नगाड़ों से स्वागत, यूजर बोला- ‘नशेड़ी है वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं’

आर्यन शुक्रवार दोपहर से ही अपना सामान लेकर ऑफिस में बैठे थे लेकिन शाम 6 बजे तक उनकी रिहाई की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और उन्हें वापस अपने बैरक में जाना पड़ा था।

ड्रग केस में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज 27 दिन बाद बेल पर ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें लेने खुद शाहरुख खान सुबह-सुबह जेल के बाहर गए थे। अब दोनों ‘मन्नत’ पहुँच गए हैं। वहीं आर्यन के साथ ड्रग लेकर पकड़े गए अरबाज मर्जेंट की रिहाई शाम तक होगी। उनके पिता असलम मर्चेंट ने ये बताया है।

दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आर्यन शुक्रवार दोपहर से ही अपना सामान लेकर ऑफिस में बैठे थे लेकिन शाम 6 बजे तक उनकी रिहाई की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और उन्हें वापस अपने बैरक में जाना पड़ा। 

दरअसल, शुक्रवार को आर्यन खान की रिहाई की उम्मीद हर किसी को थी। उनके घर के बाहर जश्न का माहौल भी था। लेकिन सेशन कोर्ट से वकील सतीश मानशिंदे ऑर्थर रोड जेल जाने में देर हो गए और आर्यन का जमानती आर्डर शाम 5:30 बजे तक जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुँचा। नतीजन रिहाई आज जाकर हुई।

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, मन्नत के बाहर शाहरुख के फैन्स का हुजूम उमड़ा पड़ा है। लोग ढोल नगाड़ों से आर्यन के वापस आने की खुशी मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स ये सवाल कर रहे हैं कि इतना जश्न किस बात का हो रहा है क्या आर्यन ने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। उसे बेल मिली है वो भी ड्रग केस में। अभी केस बंद भी नहीं हुआ।

चिराग लिखते हैं कि भारतीय मीडिया लगा पड़ा है कि किसी तरह आर्यन के लिए सहानुभूति जुटा सके। वह पूछते हैं कि आखिर एक ड्रग एडिक्ट को हीरो क्यों बनाया जा रहा है ।

नीरू लिखती हैं, “भाई आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा है, मीडिया ये दिखा रही है जैसे उसने भारत की सीमा पर जंग लड़ी हो और एक नायक की तरह घर आ रहा हो। ”

सत्यम सिंह ने लिखा, “स्वतंत्र सेनानी नहीं था, चरसी था साला।”

बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट में उन्हें बेल मिलने से पहले उनकी याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट में खारिज की गई थी। अभी भी जो आर्यन को बेल मिली है वो कुछ शर्तों पर है। इन शर्तों के अनुसार आर्यन कोर्ट की इजाजत के ब‍िना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्‍हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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