Saturday, May 4, 2024
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शौहर ने मारपीट कर रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, फिर घर के बाहर खड़ा होकर दिया ‘तीन तलाक’: 1 साल से बिस्तर पर है पीड़िता, दहेज़ न मिलने पर गाली-गलौज

पीड़िता के मायके वालों का आरोप है कि पिटाई के बाद से सायरा बिस्तर पर ही है। राजू न तो कभी मिलने आया और न ही उसके बारे में कभी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ‘तीन तलाक’ का मामला सामने आया है। यहाँ, आरोपित ने पीड़िता के मायके में स्थित घर के बाहर खड़े होकर तीन तलाक दिया है। पीड़िता के मायके वालों का आरोप है कि शौहर की मारपीट से पीड़िता की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस कारण वह बीते एक साल से बिस्तर पर है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला आगरा जिले के शाहगंज थाना अंतर्गत आजमपाड़ा का है। यहाँ रहने वाले वकील अहमद ने साल 2009 में अपनी बहन सायरा का निकाह राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले राजू से की थी। पीड़िता के भाई वकील अहमद का आरोप है कि शादी के बाद से ही राजू और उसका परिवार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज को लेकर कई बार पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन राजू और उसके घरवालों की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया।

पीड़िता सायरा के भाई वकील अहमद का कहना है कि करीब सवा साल पहले राजू ने मोटरसाइकिल की माँग करते हुए सायरा के साथ जमकर मारपीट की थी। इस मारपीट के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सायरा के घायल होने के बाद राजू ने उसे और उसकी 11 साल की बेटी को मायके भेज दिया लेकिन बेटे को अपने साथ रख रहा है।

पीड़िता के मायके वालों का आरोप है कि पिटाई के बाद से सायरा बिस्तर पर ही है। राजू न तो कभी मिलने आया और न ही उसके बारे में कभी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन, इसी साल 4 जुलाई को राजू घर आया और गाली-गलौज करते हुए सायरा से कहा कि अब वह उसके लायक नहीं है। यही नहीं, उसने घर के बाहर तीन बार तलाक बोला और वापस भरतपुर लौट गया।

‘तीन तलाक’ और घरेलू हिंसा का शिकार हुई सायरा के भाई वकील अहमद ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद, मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है।

इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जसवीर सिरोही का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपित राजू के विरुद्ध 498A, 323, 504, 506 और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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