तमिलनाडु में एक 22 वर्षीय महिला की शिक़ायत पर पुलिस ने उसके 35 वर्षीय शौहर को उसे धमकाने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया है। शिक़ायत के अनुसार, तंजावुर रोड की रहने वाली एक महिला ने अपने शौहर आर रोथार कानी और उसके पुदुकोट्टई ज़िले (अरन्थंगी) के रिश्तेदार के ख़िलाफ़ आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी और बाल विवाह के आरोप लगाए गए। रोथार, तमिलनाडु और केरल में निवास करने वाला एक तमिल मुस्लिम समुदाय है।
फोर्ट अखिल महिला पुलिस स्टेशन में रोथार कानी, उनकी 56 वर्षीय अम्मी आर संसारथ, 69 वर्षीय अब्बू राजा मोहम्मद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने रोथार को गिरफ़्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, आरोपित रोथार कानी ने 28 जनवरी 2015 को पीड़ित महिला से निक़ाह किया था। निक़ाह के बाद से ही दंपति अरन्थांगी में एक संयुक्त परिवार में रह रहा था। एक दिन बाद ही, पीड़िता ने अपने शौहर को किसी दूसरी महिला से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया।
जब पीड़िता ने इस संदर्भ में अपने शौहर से पूछताछ की तो उसने बिना किसी सवाल का जवाब दिए उसके साथ कथित रूप से मारपीट की। इस मारपीट में शौहर के रिश्तेदारों ने पीड़िता पर हमला किया। इसके बाद, सितंबर 2017 में पीड़िता को घर से निकाल दिया गया। उसके बाद से ही महिला त्रिची में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।
इसके बाद रोथार कानी काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। अपनी शिक़ायत में पीड़िता ने बताया कि जब उसका शौहर सऊदी अरब से लौटकर आया तो उसे उम्मीद थी कि वो उससे किसी तरह का समझौता करेगा। लेकिन, वो उस वक़्त हैरान रह गई जब उसे पता चला कि उसके शौहर ने 23 सितंबर को त्रिची में बेमा नगर की एक 17 वर्षीय नाबालिग से निक़ाह कर लिया।
जब पीड़िता ने इस बारे में अपने शौहर से पूछा तो उसने महिला धमकी दी कि अगर उसने किसी तरह की कोई शिक़ायत की तो उसके गंभीर परिमाम उसे भुगतने पड़ेंगे। धमकी के बावजूद, महिला ने शिक़ायत दर्ज कराई जिसके आधार पर आर रोथार कानी को पुलिस ने गिरफ़्ताकर कर लिया और बाक़ी आरोपितों की तलाश जारी है।
इस बीच, सेवई चाइल्डलाइन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके घर से सुरक्षित बचा लिया और बुधवार (9 अक्टूबर) को उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश कर दिया। ख़बरों के मुताबिक़, नाबालिग लड़की ने इस आरोप से इनकार किया कि उसका निक़ाह रोथार कानी से हुआ था। समिति ने अगले आदेश के आने तक नाबालिग लड़की को रहने के लिए सरकारी रिसेप्शन होम में भेज दिया है।