Friday, April 19, 2024
Homeदेश-समाजSC ने AAP के संजय सिंह से कहा: आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी, आपके...

SC ने AAP के संजय सिंह से कहा: आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी, आपके साथ जो करना है, वो करेंगे

CJI ने कहा, "आपने हमारे फैसले पर अवांछित टिप्पणी की थी। हम निश्चित रूप से इस बारे में कोई कार्रवाई करेंगे।"

CJI गोगोई की अध्यक्षता में राफेल मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इंकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। CJI ने अपने वक्तव्य में कहा, “संजय सिंह ने राफेल मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस कारण हम उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम बाद में संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं।”

कोर्ट ने संजय सिंह के वकील संजय हेगड़े से कहा कि कोर्ट संजय सिंह के बयान को गंभीरता से ले रही है और इस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। CJI ने कहा, “आपने हमारे फैसले पर अवांछित टिप्पणी की थी। हम निश्चित रूप से इस बारे में कोई कार्रवाई करेंगे।”

कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर के अपने आदेश में राफेल डील की जाँच की माँग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद फैसले के खिलाफ रिव्‍यू पेटिशन दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट राफेल डील को लेकर 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुनवाई कर रहा है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। राफेल डील को लेकर विपक्षी दल, खासकर कॉन्ग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गाँधी, सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इस रक्षा सौदे में भ्रष्‍टाचार हुआ है। हालाँकि, मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि इस रक्षा सौदे में कोई भ्रष्‍टाचार नहीं हुआ है और यूपीए के दौर में हुई डील से सस्‍ते में राफेल विमान खरीदे जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि राफेल सौदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है। राफेल सौदे को लेकर फाइल किए गए रिव्यु पेटिशन पर कोर्ट ने आज से सुनवाई शुरू की। इससे पहले ओपन कोर्ट में सुनवाई करते हुए हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण को भी फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त एफिडेविड लेने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे किसी भी प्रकार की अतिरिक्त एफिडेविड या डॉक्यूमेंट को को स्वीकार नहीं करेगा, जो उसके समक्ष फाइल नहीं किए गए हों।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

10 नए शहर, ₹10000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट… जानें PM मोदी तीसरे कार्यकाल में किस ओर देंगे ध्यान, तैयार हो रहा 100 दिन का...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों से चुनाव के बाद का 100 दिन का रोडमैप बनाने को कहा था, जो अब तैयार हो रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आई है।

BJP कार्यकर्ता की हत्या में कॉन्ग्रेस MLA विनय कुलकर्णी की संलिप्तता के सबूत: कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 महीने के भीतर सुनवाई का दिया...

भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौदर की हत्या के मामले में कॉन्ग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ मामला रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe