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16 साल की मुस्लिम लड़की का शौहर बनने के लिए शादीशुदा कोच ने कबूला इस्लाम, नाबालिग ने कोर्ट में कहा- यौवन आ गया, इसलिए निकाह जायज

लड़की ने 28 अक्टूबर 2022 के फैसले का हवाला देते हुए नवीन के साथ अपने निकाह को वैध बताया। इस फैसले में यह कहा गया था कि यौवन आने के बाद मुस्लिम लड़की का निकाह वैध माना जाएगा। 9 दिसंबर 2022 को अदालत ने तमाम दलीलों को सुनते हुए लड़की को पुलिस कस्टडी में सौंप दिया।

मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपहरण के आरोप में कुश्ती के एक कोच के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपित का नाम नवीन नारा है। बताया जा रहा है कि नवीन ने शादीशुदा होने के बाद भी 16 साल की मुस्लिम लड़की से निकाह करने के लिए इस्लाम कबूल किया। नवीन की नामजदगी शुक्रवार (23 दिसंबर 2022) को हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला शयमला थानाक्षेत्र का है। यहाँ एक 16 वर्षीया मुस्लिम लड़की के अब्बा ने थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी और नवीन नाम का कुश्ती कोच जुलाई 2022 में हरियाणा के रोहतक में एक कुश्ती कार्य्यक्रम के दौरान मिले थे। कुछ दिनों बाद नवीन नाबालिग लड़की को कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए रोहतक ले जाने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश के चलते अगस्त 2022 में नवीन भोपाल भी आया। हालाँकि लड़की के परिजनों को नवीन का व्यवहार पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने मिलने में ज्यादा रूचि नहीं ली।

शिकायत के मुताबिक बाद में नवीन ने लड़की का अपहरण कर लिया और अपने साथ ले कर रोहतक गया। लड़की अपने घर नहीं पहुँची तो उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस को उसका स्कूटर पार्किंग में मिला था। पुलिस ने CCTV खँगाले तो लड़की एक कार में बैठती दिखाई दी। कार के नंबर से वो रॉकी सिंह के नाम पर मिली। रॉकी नवीन के परिवार का सदस्य है। पुलिस ने झज्जर में चरखी दादरी स्थित नवीन के घर का पता लगाया। इस दौरान पुलिस को अपनी जाँच में यह भी पता चला कि पहले से विवाहित नवीन ने लड़की से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। दोनों का निकाह मोहाली के नयागाँव स्थित के मस्जिद में इस्लामी तौर-तरीकों से सम्पन्न हुआ था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले कर कोर्ट में पेश किया। यहाँ पर लड़की ने 28 अक्टूबर 2022 के फैसले का हवाला देते हुए नवीन के साथ अपने निकाह को वैध बताया। इस फैसले में यह कहा गया था कि यौवन आने के बाद मुस्लिम लड़की का निकाह वैध माना जाएगा। 9 दिसंबर 2022 को अदालत ने तमाम दलीलों को सुनते हुए लड़की को पुलिस कस्टडी में सौंप दिया। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे नवीन की तलाश कर रही है।

शयमला हिल्स थाने के SHO उमेश यादव के मुताबिक लड़की अंत तक अपने अपहरण के आरोपों को गलत बताती रही। उसने नवीन के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने की भी दलील दी। पुलिस के अनुसार लड़की किसी भी रूप में अपने माता-पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी। बाद में पुलिस के समझाने के बाद लड़की अपने अम्मी-अब्बू के साथ घर चली गई। फ़िलहाल पुलिस कानूनी तौर पर यह जाँच-पड़ताल में लगी है कि क्या आरोपित नवीन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बनता है या नहीं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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