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ST लड़की से जंगल में किया था गैंगरेप… मोहसिन, रियाज और शहबाज को उम्रकैद: कोर्ट ने 1 साल में सुनाया फैसला, जुर्माना भी ठोंका

श्योपुर जिले में एक जनजातीय नाबालिग बच्ची से गैंगररेप के 3 आरोपितों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा 1 साल के अंदर पूरे हुए ट्रायल के बाद सुनाई गई है। सज़ा पाए दोषियों के नाम रियाज़, शाहबाज़ और मोहसिन हैं।

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में एक जनजातीय नाबालिग बच्ची से गैंगररेप के 3 आरोपितों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा 1 साल के अंदर पूरे हुए ट्रायल के बाद सुनाई गई है। सजा पाए दोषियों के नाम रियाज़, शाहबाज़ और मोहसिन हैं। अदालत ने इन सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। जिला अदालत द्वारा इस सजा का ऐलान शुक्रवार (17 मार्च 2023) को किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला ठीक 1 साल पहले पिछले 17 मार्च 2022 का था। तब श्योपुर के देहात थानाक्षेत्र में गाँव काली तलाई की रहने वाली 15 वर्षीया नाबालिग लड़की जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। उसी जंगल में मोहसिन, शाहबाज़ और रियाज़ भी पहुँच गए। ये सभी 2 बाइकों से आए थे। तीनों ने लड़की को अकेला पा कर बारी-बारी से गैंगरेप किया। सभी आरोपित पड़ोसी गाँव बालापुर के रहने वाले थे। गैंगरेप के बाद इन सभी ने लड़की को मुँह बंद रखने की भी धमकी दी थी। हालाँकि उधर से गुजर रहे लड़की के भाई ने रियाज़, मोहसिन और शाहबाज़ की जंगल से निकल कर भागते हुए फोटो खींच ली थी।

दुष्कर्म के बाद लड़की जंगल से भागती हुई अपने घर जा रही थी तो कुछ ग्रामीणों ने रोक कर उस से परेशानी की वजह पूछी। लड़की ने अपनी आपबीती गाँव वालों को बता दी थी। घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को भी हुई तो सब मिल कर थाने पहुँचे। पुलिस ने दबिश दे कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। जिस बाइक से तीनों गए थे उसे भी जब्त कर लिया गया। लड़की ने रेपिस्ट रियाज़, मोहसिन और शाहबाज़ की पुलिस के आगे पहचान की। इन सभी आरोपितों पर पुलिस ने तब IPC की धारा 376 D, 506 के साथ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। तब इस घटना के विरोध में साम्प्रदायिक तनाव फ़ैल गया था। प्रशासन ने मार्च 2022 ने शाहबाज़, मोहसिन और रियाज़ के घर पर बुलडोजर चलाया था। इसी के साथ आरोपितों की फसल को भी नष्ट कर दिया गया था।

पुलिस ने मात्र 8 दिनों के अंदर ही अदालत को चालान भी पेश कर दिया था। इसके बाद फ़ौरन ही केस का ट्रायल शुरू हो गया। कोर्ट में भी पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान को दोहराया। इस दौरान ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील बी के शर्मा ने पीड़ित परिवार का केस फ्री में लड़ने का ऐलान किया और पूरे केस को लड़ा भी। पुलिस ने भी कोर्ट में जरूरी सबूत जमा किया। आखिरकार तमाम सबूतों और गवाहों को सजा योग्य मानते हुए कोर्ट ने शाहबाज़, मोहसिन और रियाज़ को 17 मार्च 2023 को अंतिम साँस तक जेल में रहने की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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